Tax Saving Mutual Funds | टैक्स बचाने के लिए न करें ये गलतियां, भरना पड़ेगा ज्यादा टैक्स

Tax Saving Mutual Funds

Tax Saving Mutual Funds | किसी भी करदाता के लिए टैक्स बचाने के लिए कटौती और छूट के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। कई मामलों में, विचारशील निर्णय कर देयता को कम करते हैं। टैक्सपेयर्स के पास 80C के तहत टैक्स बचाने का विकल्प होता है, जिसके तहत आप PPF, ELSS, NSC और EPF जैसे विकल्पों में निवेश कर पैसे बचा सकते हैं। हालाँकि, आपको विवरण जानने की आवश्यकता है। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप अधिक करों को नहीं बचा सकते हैं। आइए उन गलतियों पर एक नज़र डालें जिनसे करों का भुगतान करते समय बचना चाहिए।

कटौती के बारे में कोई जानकारी नहीं
आयकर अधिनियम की धारा 80C सार्वजनिक भविष्य निधि, इक्विटी लिंक्ड बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और कर्मचारी आयकर योजना जैसे कर बचत निवेश के लिए कई रास्ते प्रदान करती है। इसमें आप सालाना 1.5 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं।

मकान किराया भत्ता
यदि आप एक वेतनभोगी वर्ग के व्यक्ति हैं जो अपने वेतन के हिस्से के रूप में मकान किराया भत्ता ले रहे हैं, तो आप कुछ शर्तों के अधीन भुगतान किए गए किराए पर छूट के लिए पूछ सकते हैं। आप अपने नियोक्ता को किराये की रसीदें या दस्तावेज जमा न करके कर बचत भी खो सकते हैं।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम
स्वयं, जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम धारा 80D के तहत कटौती के लिए पात्र हैं। अगर आप इस कटौती का फायदा नहीं लेते हैं तो टैक्स देनदारी बढ़ सकती है।

NPS
NPS में किए गए योगदान धारा 80CCD (1B) के तहत उपलब्ध सीमा से अधिक कर कटौती के लिए पात्र हैं। इन अतिरिक्त कटौतियों का लाभ नहीं उठाने से टैक्स सेविंग के अवसरों का नुकसान हो सकता है।

अंतिम-समय पर कर योजना
टैक्स प्लानिंग में देरी महंगी पड़ सकती है। कर बचत में निवेश करने के लिए मार्च तक इंतजार न करें। शुरुआत में ही प्लान में निवेश करें ताकि आपको टैक्स फ्री ब्याज भी मिल सके।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : Tax Saving Mutual Funds 17 March 2024

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