Mutual Funds | ELSS फंड में निवेश एक दोहरा लाभ, टैक्स रियायतों के साथ अच्छे रिटर्न की गारंटी

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Mutual Funds | निवेश के लिहाज से दो चीजें बेहद अहम हैं। पहला ये कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और दूसरा ये कि आपको टैक्स में छूट मिलेगी। आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) के माध्यम से इन दोनों लाभों को प्राप्त कर सकते हैं।

ईएलएसएस एक इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड है। इसमें से 80 प्रतिशत शेयर बाजारों में और 20 प्रतिशत ऋण में निवेश किया जाता है। इस स्कीम के तहत सेक्शन 80सी के तहत अच्छे रिटर्न के साथ भुगतान किए गए 1.50 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। कई लोग इस स्कीम को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम भी कहते हैं। अगर आप लंबे समय में निवेश करना चाहते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। यहां जानिए ईएलएसएस में निवेश के फायदे।

पसंदीदा योजना चुनने का अवसर
ईएलएसएस में निवेश सिर्फ 500 रुपये में शुरू किया जा सकता है। हालांकि, अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसके लिए न्यूनतम लॉक-इन अवधि 3 साल है। इसके साथ ही आपको अपनी पसंद की स्कीम चुनने का भी मौका मिलता है। यानी आप अपने बजट और सुविधा के हिसाब से कोई स्कीम चुन सकते हैं।

एसआईपी का विकल्प भी खुला है
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स प्लान्स में आप एकमुश्त रकम जमा कर सकते हैं या फिर एसआईपी का विकल्प भी चुन सकते हैं। एसआईपी के जरिए आप इसमें एक निश्चित रकम को निश्चित अंतराल पर निवेश कर सकते हैं। एसआईपी राशि न्यूनतम 500 रुपये हो सकती है। एकमुश्त निवेश की कोई सीमा नहीं है।

3 साल की लॉक इन अवधि
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम की लॉक-इन अवधि केवल तीन साल है। यानी तीन साल तक निवेशक इसमें से पैसा नहीं निकाल सकता है। लेकिन तीन साल बाद आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। यदि कोई निवेशक लाभांश का विकल्प चुनता है, तो उसे 3 साल की लॉक-इन अवधि के दौरान भी वार्षिक आधार पर लाभांश का लाभ मिलेगा।

ईएलएसएस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 1 लाख रुपये तक टैक्स फ्री है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। इसके अलावा सेस और सरचार्ज देना होता है। वहीं निवेशक को मिलने वाला डिविडेंड टैक्स फ्री रहता है।

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News Title: Mutual Funds Scheme Know Its Tax Benefits details here on 24 January 2023

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