Mutual Fund SIP | पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड निवेश के विकल्प में बड़ी राहत दी है। SIP के तहत, नियत तारीख पर आपके बैंक खाते से एक निश्चित राशि काट ली जाती है और धनराशि प्रबंधक के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। इसमें आपको निवेश पर रिटर्न तो मिलता है लेकिन कई बार आपको मासिक किस्त का पैसा किसी न किसी वजह से चूक जाता है। किस्त कटौती की तारीख पर आपके खाते में राशि कई बार कम हो जाती है।
अगर ऐसा लगातार तीन बार होता है तो फंड मैनेजर आपके निवेश को रोक देता है और आप पर पेनल्टी लगा देता है। सेबी ने आपको इस जुर्माने से बचाने के लिए नया विकल्प जारी किया है। इसके तहत अगर आप थोड़ा सावधान रहे तो चूक जाने पर आपको तीन किस्तें बाउंस नहीं करनी होंगी या जुर्माना नहीं देना होगा। SIP निवेशकों के लिए यह नई राहत 1 दिसंबर से दी गई है।
अगर आप SIP की तीन किस्तें मिस करते हैं तो कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी
सेबी ने SIP रद्द कराने की समय सीमा 10 दिन से घटाकर दो दिन कर दी है। इसका मतलब है कि आप केवल तीन दिन पहले एसआईपी बंद करने का अनुरोध कर सकते हैं। अब तक SIP कैंसल होने में 10 दिन लगते थे, जिससे SIP निवेशकों को अक्सर नुकसान होता था।
उदाहरण के तौर पर अगर SIP प्रीमियम हर महीने की 15 तारीख को काटा जाता है और 12 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा तो इस वजह से आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट भी पिछले दो महीने में बाउंस हो जाती है। ऐसे में आप 12 तारीख को SIP कैंसल कराने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और फंड मैनेजर को 15 तारीख से पहले SIP कैंसल करनी होगी और बाउंस चार्ज के नाम पर निवेशक के अकाउंट से कोई पेनाल्टी नहीं काटी जा सकेगी।
सेबी ने सभी फंड मैनेजरों को दिया निर्देश
सेबी ने सभी फंड मैनेजरों को इन बदलावों को लागू करने का निर्देश दिया है और ये बदलाव 1 दिसंबर से लागू हो गए हैं। अब म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए अनुरोध के दो दिनों के भीतर SIP ऑनलाइन या ऑफलाइन रद्द करना अनिवार्य होगा। सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों से इसका सख्ती से पालन करने को कहा है और इससे पहले 10 दिन पहले SIP कैंसल कराने की रिक्वेस्ट करने का नियम था, जिससे कई दिन पहले आपके बैंक अकाउंट का स्टेटस का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता था। ऐसे में SIP प्रीमियम बाउंस होने पर ज्यादातर लोगों को मुआवजा देना पड़ता था।
Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
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