Tax on Gold | सोना बेचने पर देना पड़ता है इनकम टैक्स, पढ़ें क्या हैं नियम

Tax on Gold

Tax on Gold | सोना हमेशा से भारतीयों के बीच निवेश का आकर्षण रहा है। सोने को सिर्फ आभूषण के रूप में ही नहीं खरीदा जाता बल्कि इसे निवेश का मजबूत माध्यम माना जाता है। सोना एक निवेश प्रकार है। ऐसे में जब हम अपने पास रखे सोने को बेचते हैं तो यह समझना जरूरी है कि हमें इस पर कितना टैक्स देना होगा।

देश भर के करोड़ों करदाता इस समय पिछले वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है क्योंकि एक छोटी सी गलती भी टैक्सपेयर्स को महंगी पड़ सकती है। पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय गलत फॉर्म चुनने या उसमें गलत जानकारी देने पर दंडात्मक कार्रवाई की भी संभावना है। इस बीच, आयकर रिटर्न में पूंजीगत लाभ कर भी शामिल है।

पिछले वित्त वर्ष में आपने जो प्रॉपर्टी बेची थी, उस पर आपको कैपिटल गेंस टैक्स देना होता है। ऐसी संपत्तियों में पैसा भी शामिल है। यदि कंपनी बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर का भुगतान नहीं करती है, तो इसे कर योग्य माना जाता है।

सोने की बिक्री पर टैक्स के नियम
सोने के गहने, सिक्के या अन्य सोने की वस्तुओं को भौतिक सोना माना जाता है। यदि इस तरह के सोने को खरीद के तीन साल के भीतर बेचा जाता है, तो लाभ को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ या अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है। मुनाफे पर आपकी कुल आय के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। इसके अलावा, यदि आप खरीद के तीन साल बाद सोना बेचते हैं, तो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 20.8% कर लागू होता है।

आयकर विशेषज्ञों के अनुसार, धारा 54एफ न केवल सोने की बिक्री बल्कि शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ कर में भी छूट देती है, जिसके लिए आयकर विभाग द्वारा विशेष प्रावधान किए गए हैं। लेकिन यह लाभ केवल व्यक्तिगत करदाताओं या हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) को दिया जाता है।

इन तरीकों से निवेश पर टैक्स छूट
* अगर आप सोने की बिक्री से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल घर खरीदने या फिर से बनाने में करते हैं तो आपको पूरी रकम पर टैक्स छूट मिलेगी।
* अगर आप सोने की बिक्री के एक साल के अंदर इस प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी।
* इतना ही नहीं अगर आप सोने की बिक्री के तीन साल के भीतर किसी निर्माणाधीन प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में भी छूट मिलेगी।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title: Tax on Gold details on 13 July 2023.

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