Voting Card | मतदाता पहचान पत्र (वोटिंग कार्ड) महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। हालांकि वोटिंग के लिए वोटिंग कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसका होना जरूरी है। वोटिंग कार्ड लाइन कार्ड के रूप में भी महत्वपूर्ण है। मतदान कार्ड को कई स्थानों पर एक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आपने अभी भी मतदान कार्ड नहीं बनवाया है, तो आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं।
यह ऑनलाइन आवेदन करें
चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी सही ढंग से भरें। इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी को चुनाव आयोग चेक करेगा। सभी सत्यापन के बाद आपको एक ऑनलाइन वोटिंग कार्ड जारी किया जाएगा।
वोटिंग कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करें
वोटिंग कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर जाएं nvsp.in। यदि आपका वहां खाता है, तो लॉगिन करें, यदि पंजीकरण न करें। इसके बाद आपको वोटिंग आईडी कार्ड नंबर (एपिक नंबर) या रेफरेंस नंबर डालना होगा।
यह सब प्रोसेस होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आने वाला ओटीपी सबमिट करें। उसके बाद आप वोटिंग कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस वोटिंग कार्ड को कई जगह एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण: अगर आपको यह लेख/समाचार पसंद आया हो तो इसे शेयर करना न भूलें और अगर आप भविष्य में इस तरह के लेख/समाचार पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए ‘फॉलो’ बटन को फॉलो करना न भूलें और महाराष्ट्रनामा की खबरें शेयर करें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। शेयर खरीदना/बेचना बाजार विशेषज्ञों की सलाह है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित है। इसलिए, किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए महाराष्ट्रनामा.कॉम जिम्मेदार नहीं होगा।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.
Copyright © 2025 MaharashtraNama. All rights reserved.