UAN Login | EPFO ने अपने करोड़ों सदस्यों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों की प्रोफाइल अपडेट करने के नियमों में बदलाव किया है। अब नए संशोधन के तहत, ईपीएफ सदस्य बिना किसी दस्तावेज़ अपलोड किए अपने आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को व्यक्तिगत विवरण के साथ अपडेट कर सकते हैं। हाँ, EPFO ने अपने सदस्यों के लिए प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है।
EPF प्रोफ़ाइल अपडेट करने के नियम में बदलाव
इस नए बदलाव के अनुसार, यदि आपका UAN आधार से जुड़ा है, तो EPF सदस्य बिना किसी दस्तावेज़ अपलोड किए अपने प्रोफ़ाइल का नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति या पत्नी का नाम, शामिल होने की तिथि और छोड़ने की तिथि अपडेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी अन्य दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होगी।
पहले, ईपीएफ सदस्यों को अपने पीएफ प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए नियोक्ता से अनुमति लेनी पड़ती थी, जिससे औसतन 28 दिनों की देरी होती थी। लेकिन अब EPFO का यह बदलाव 7 करोड़ सदस्यों को लाभ पहुंचाएगा।
कौन से सदस्यों को अप्रूवल लेना होगा
EPFO के बयान के अनुसार, “वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियोक्ताओं से EPFO को प्राप्त कुल आठ लाख मरम्मत आवेदनों में से लगभग 45% सदस्य स्वयं नियोक्ता से सत्यापन या EPFO की परमिशन के बिना अपडेट कर सकते हैं।
हालांकि, ध्यान रखें कि किसी भी अपडेट या निकासी के लिए सदस्यों के लिए आधार और पैन को ईपीएफ खाते से लिंक करना अनिवार्य होगा। EPFO विवरण और आधार में कोई भी त्रुटि अनुमोदन में देरी कर सकती है। इस प्रक्रिया में कुछ सप्ताह लग सकते हैं, जो नियोक्ताओं और EPFO द्वारा ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए अनुमोदन के समय पर निर्भर करता है।
EPF प्रोफ़ाइल को कैसे अपडेट करें
* EPFO वेबसाइट पर जाएं और EPF यूनिफाइड सदस्य पोर्टल खोलें
* अपने UAN पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉग इन करें।
* प्रोफ़ाइल सेटिंग्स पर जाएं और Manage टैब पर क्लिक करें।
* Modify Basic Details’का विकल्प चुनें और अपनी जानकारी अपडेट करें।
* आधार कार्ड में दी गई सही जानकारी दर्ज करें और अनुरोध सबमिट करें।
* Track Request अनुभाग में अपने अनुरोध की स्थिति जांचें।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.
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