Toll Tax New Rule | हाईवे टोल टैक्स के नए नियम लागू, वाहन चालकों को नहीं देना होगा टोल

Toll Tax New Rule

Toll Tax New Rule | टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नए नियमों के मुताबिक कई लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होगा. इस संबंध में पूरी सूची की घोषणा की गई है। बता दें कि जिस तरह देश भर में सड़कों की हालत बदल रही है, उसी तरह टोल का किराया भी बढ़ रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने नया टोल रेगुलेशन जारी किया है जिसमें कई लोगों को टोल चुकाने से राहत मिली है.

निजी वाहनों को नहीं देना होगा टैक्स
केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अपने-अपने नियमों के अनुसार टोल टैक्स के भुगतान के लिए नियम जारी करती हैं। अब मध्यप्रदेश के लोगों की लॉटरी लग गई है। वहां निजी वाहनों को किसी तरह का टोल नहीं देना होगा, केवल व्यावसायिक वाहनों को ही टोल टैक्स देना होगा.

किस राज्य के लोगों को होगा फायदा?
एमपीआरडीसी (मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड) के डीएम एमएच रिजवी ने कहा कि पहले सभी चौपहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार केवल व्यावसायिक वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा. .

टेंडर की प्रक्रिया अगले माह तक पूरी कर ली जाएगी
इसके अलावा पिछले महीने हुई कैबिनेट की बैठक में बताया गया कि इस रूट पर कार, जीप, यात्री बसों समेत निजी वाहनों को टोल टैक्स में छूट देने का फैसला किया गया है, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसे शुरू कर दिया गया है. कहा कि अगले माह तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

इन लोगों को टोल टैक्स से भी छूट मिलेगी
राज्य सरकार ने कहा है कि संसद और विधान सभा के पूर्व और वर्तमान सदस्य, भारतीय सेना, अग्निशमन दल, इंडिया पोस्ट, कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियां, ऑटो रिक्शा के अलावा यात्री वाहन, दोपहिया वाहन और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के वाहन और गैर-व्यावसायिक वाहनों को टोल टैक्स से भी छूट मिलेगी।

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News Title: Toll Tax New Rule implemented in Madhya Pradesh state check details on 10 December 2022.

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