TDS Online Payment | जैसे ही नया साल शुरू हो गया, आम नियोक्ता फिर से टैक्स बचाने के लिए हाथ-पांव मार रहे होंगे। हो सकता है कि आपकी कंपनी निवेश का सबूत भी मांग रही हो, ताकि आपकी कमाई पर टैक्स कैलकुलेट किया जा सके। साथ ही आपने देखा होगा कि टीडीएस कटता है और आपकी सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। इसके बावजूद आपको इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत होती है। ऐसे में क्या टीडीएस और इनकम टैक्स अलग-अलग चीजें हैं? सवाल उठता है कि क्या आपको एक ही आय पर दो बार भुगतान करना होगा।
TDS क्या है?
TDS एक ऐसा टैक्स है जो आपकी आय के स्रोत पर काटा जाता है। आपके खाते में आपका वेतन जमा करने से पहले, आपका नियोक्ता या कंपनी आपकी कर देयता की गणना करती है और टीडीएस काटती है। इनकम टैक्स एक वेतनभोगी व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाने वाला टैक्स है, जो आप सैलरी के अलावा कमाते हैं। जब पैसा आपके खाते में आता है तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
क्या एक ही आय पर दो बार कर भरना होगा?
अगर कंपनी आपकी सैलरी पर टीडीएस काटकर खाते में जमा कर देती है तो आपको मिलने वाले पैसे पर दोबारा टैक्स नहीं देना होगा। आपकी कंपनी पहले ही खाते से पैसे काटकर आयकर विभाग के पास जमा करा चुकी है। आयकर रिटर्न केवल इसकी पुष्टि करने और आपकी कर देयता का सही आकलन करने के लिए दायर किया जाता है। जाहिर है, अब आपको अपनी सैलरी पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
आपको दो बार कर का भुगतान कब करना होगा?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, टीडीएस काटने के बाद आपकी सैलरी टैक्स फ्री होती है, लेकिन अगर आपने डिविडेंड या निवेश से ब्याज, सेविंग अकाउंट पर ब्याज और कोई अन्य इनकम हासिल की है तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। इसके अलावा आपको टैक्स स्लैब और टीडीएस के बीच के अंतर का भी भुगतान करना होगा।
आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुल आय 20% टैक्स स्लैब में आती है लेकिन टीडीएस केवल 10% की दर से काटा जाता है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑरिजनल टैक्स डिडक्शन को छोड़कर बाकी रकम की मांग करेगा और फिर आपको टीडीएस काटने के बाद भी कुछ इनकम टैक्स देना होगा।
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