Tax Saving Options | टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी? लेकिन नियम बदल गए, अब क्या करें?

Tax Saving Options

Tax Saving Options | कोरोनावायरस महामारी के बाद जीवन बीमा पॉलिसियां सभी के लिए एक आवश्यकता बन गई हैं, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग इसे टैक्स बचाने के उपकरण के रूप में देख रहे हैं। इस प्रकार की पॉलिसी ट्रिपल लाभ प्रदान करती है, जिससे यह अधिकांश के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने 2023 में बीमा पॉलिसी से जुड़े नियमों में बदलाव किया था।

बीमा पॉलिसियों पर आयकर नियम
सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि अगर किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो रिटर्न पर इनकम टैक्स देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि यदि जीवन बीमा पॉलिसी पर पांच लाख रुपये से अधिक के प्रीमियम का भुगतान किया जाता है तो उसके रिटर्न को आय का हिस्सा माना जाएगा और उस पर आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।

कब खरीदी गई पॉलिसियों पर कर नियम ?
CBDT ने अपनी अधिसूचना में आयकर में 16वें संशोधन का हवाला देते हुए कहा कि नियम 11UACA के अनुसार नया नियम एक अप्रैल 2023 के बाद खरीदी गई जीवन बीमा पॉलिसियों पर लागू होगा। इसके तहत अगर एक साल में पॉलिसी का कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो इनकम यानी रिटर्न पर टैक्स लगेगा।

यदि एक से अधिक पॉलिसी हैं
बीमा पॉलिसियों पर नए नियमों के मुताबिक एक से ज्यादा पॉलिसी होने पर सभी के प्रीमियम की गणना एक साथ की जाएगी और अगर उनका प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो मैच्योरिटी पर मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। आयकर अधिनियम की धारा 10 (10 डी) के तहत बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर आयकर में छूट मिलती है। हालांकि, अगर प्रीमियम की रकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसकी मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा इनकम टैक्स के दायरे में आएगा।

फिर भी, कर छूट की संभावना
भले ही जीवन बीमा पॉलिसियों के नियमों में बदलाव किया गया हो, लेकिन करदाताओं को अभी भी कर छूट का विकल्प मिलेगा। नियमों में बदलाव के बावजूद किसी भी ULIP बीमा पॉलिसी पर 5 लाख रुपये की सीमा लागू नहीं होगी। बजट 2023-24 के मुताबिक ULIP पॉलिसियों को छोड़कर सभी पॉलिसियों पर 5 लाख रुपये के प्रीमियम का नियम लागू होगा। इसके अलावा पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले अगर बीमित व्यक्ति की मौत हो जाती है तो प्रीमियम पांच लाख से ज्यादा होगा, लेकिन पूरी रकम इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होगी।

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News Title : Tax Saving Options 31 December 2023.

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