Tax Saving Options | चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हों या सरकारी हर वेतनभोगी व्यक्ति हर साल टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग प्रयास करता है। ज्यादातर कंपनियों ने कर्मचारियों से इनकम टैक्स का प्रूफ भी मांगा है, जिसके आधार पर उनकी सैलरी से टैक्स काटा जाएगा। चालू वित्त वर्ष (2023-24) की बात करें तो निवेश का प्रमाण 29 फरवरी तक जमा करना होगा, जिसके लिए सिर्फ 15 दिन बचे हैं। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी ने निवेश नहीं किया है तो देखते हैं कि आखिरी समय में टैक्स बचाने के लिए क्या विकल्प बचते हैं।
चालू वित्त वर्ष 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, लेकिन कर्मचारियों के लिए फरवरी तक निवेश का प्रमाण जमा कराना जरूरी है ताकि कंपनी मार्च में आपके टैक्स का हिसाब लगाकर आपकी सैलरी से टैक्स काट सके। अगर आप फरवरी के बाद निवेश करते हैं तो भी आईटीआर देकर रिफंड पा सकते हैं। अभी आपके सामने बड़ा सवाल यह होगा कि टैक्स बचाने के लिए आखिरी समय में आप कैसे निवेश कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे विकल्प बताने जा रहे हैं जहां निवेश करके आप तुरंत टैक्स में डूबे हजारों रुपये बचा सकते हैं।
1.5 लाख रुपये का सीधा फायदा
टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छा निवेश आयकर की धारा 80C के तहत पैसा निवेश करना है जिसमें आप 1.5 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश कर सकते हैं। 80C के तहत टैक्स बचाने के लिए बाजार में कई विकल्प मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर आप पीपीएफ खाता खुलवाकर 1.5 लाख रुपये एकमुश्त जमा कर सकते हैं या फिर आपके पास अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या खाता खुलवाकर निवेश करने का विकल्प है। इसके अलावा टैक्स बचत वाली एफडी भी पांच साल के लिए मिलती है और अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो ELSS में 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट भी पा सकते हैं।
बीमा के माध्यम से सुरक्षा और बचत
चिकित्सा बीमा भी दूसरा सबसे अच्छा कर-बचत विकल्प है। इससे न सिर्फ आपका परिवार सुरक्षित रहेगा बल्कि टैक्स में होने वाली हजारों रुपये की भी बचत होगी। आयकर अधिनियम की धारा 80 डी के तहत, 60 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये की कर छूट का दावा कर सकता है। यदि आपने अपने माता-पिता का बीमा किया है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो आपको प्रीमियम पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त कर छूट मिलेगी। इस प्रकार कुल 75,000 रुपये की कर छूट दी जाएगी।
NPS पर 50,000 रुपये की बचत
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत अगर आपका टियर-1 अकाउंट है तो भी आपको टियर-2 अकाउंट खुलवाने की सुविधा मिलती है। इस खाते में आप सालाना 50,000 रुपये जमा कर सकते हैं और आयकर की धारा 80CD (1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कर छूट भी पा सकते हैं।
Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
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