Tax Saving on Salary | इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पुराने टैक्स सिस्टम के तहत ऐसे कई विकल्प हैं जिन पर आप अपनी सालाना इनकम बचा सकते हैं। यहां कुछ समान विकल्प दिए गए हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चालू वित्त वर्ष में 6 ऐसे टैक्स सेविंग ऑप्शन हैं जिनके तहत आप टैक्स अमाउंट से बड़ी रकम सैलरी बचा सकते हैं।
सबसे पहले सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स बचत की जा सकती है। इसके लिए आप पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड और ईपीएफ में निवेश कर सकते हैं।
आयकर की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में निवेश कर के आप 50,000 रुपये की कटौती पा सकते हैं। वहीं, आयकर की धारा 80सीसीडी (2) के तहत कर्मचारी एनपीएस खाते में निवेश करते समय वेतन की 10% कटौती का दावा कर सकते हैं।
सेक्शन 80डी के तहत अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आप 25,000 रुपये की टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप 50,000 रुपये की टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।.
अगर आपको सैलरी में ही एचआरए मिल गया है तो एचआरए को छोड़कर बाकी इनकम पर टैक्स कैलकुलेटर की जानकारी दे सकते हैं।
अगर आपने होम लोन लिया है तो आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत होम लोन पर 2 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं।
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