Income Tax Return | आयकर विभाग की ओर से कुछ दिन पहले जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 31 जुलाई तक 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। पिछले साल की तरह इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और अगर आप डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको अपनी इनकम के आधार पर पेनल्टी देनी होगी। लेकिन कुछ लोग बिना जुर्माना चुकाए 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
हर साल लाखों करदाताओं के लिए सिरदर्द बने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि धीरे-धीरे नजदीक आ रही है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो गई है और कर्मचारियों, वेतनभोगी और पेंशनभोगियों, एचयूएफ और खाता पुस्तकों के लिए जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। आयकर विभाग ने ऐसे कुछ करदाताओं को आईटीआर फाइल करने के लिए तीन महीने का और समय दिया है।
समय सीमा 31 अक्टूबर है
जिन कारोबारियों के खातों का ऑडिट होना है, वे 31 अक्टूबर तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने ऐसे पेशेवरों को तीन महीने से अधिक का समय दिया है ताकि वे किसी मान्यता प्राप्त सीए से खातों का ऑडिट करा सकें और फिर आईटीआर दाखिल कर सकें। अगर कारोबारियों के पास कोई ऐसा खाता है जिसके ऑडिट की जरूरत है तो उन्हें टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।
रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 नवंबर है
वहीं, आयकर विभाग कुछ खास तरह के ट्रांजैक्शन के लिए आईटीआर फाइल करने में भी छूट देता है। यदि किसी व्यवसाय को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में ट्रांसफर प्राइस रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे व्यवसायों के पास 30 नवंबर तक रिटर्न दाखिल करने का अवसर होता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के अलावा कुछ प्रकार के घरेलू लेनदेन भी शामिल हैं।
31 जुलाई के बाद टैक्सपेयर्स को कितनी पेनल्टी देनी होगी?
वेतनभोगियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक की समय सीमा दी गई है, जिस पर अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यदि वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तो आईटीआर की देरी से फाइलिंग के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना और 5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
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