Senior Citizen Tax Slab | मार्च का अंत अब नजदीक आ रहा है और कुछ ही दिनों में अप्रैल का महीना यानी नए वित्त वर्ष की शुरुआत। नए वित्त वर्ष के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हर साल की तरह, करदाताओं को वार्षिक आय पर करों की गणना करने के साथ-साथ उनके पास मौजूद राशि की जांच करने की आवश्यकता होती है।
यह करों को बचाने के लिए निवेश करने का एक अंतिम मिनट का अवसर भी है, लेकिन कुछ लोग पहले से ही निवेश कर रहे हैं, जिसे बचाने के लिए पूर्ण कर छूट की आवश्यकता होती है। खासकर जब आपके माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक आयकर रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए कि उनके बुढ़ापे के फंड को कैसे बचाया जाए।
सेक्शन 80TTB का सीनियर सिटीजन को मिलेगा फायदा
आमतौर पर, वरिष्ठ नागरिक निवेश साधनों के बजाय फिक्स्ड डिपॉजिट या सरकारी बचत योजनाओं में निवेश करना पसंद करते हैं। ऐसे में ब्याज आय पर टैक्स लगता है अगर आपके माता-पिता या घर के बड़ों ने निवेश किया है जिस पर ब्याज मिलता है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ब्याज आय पर टैक्स देनदारी भी बढ़ जाती है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स कटौती के लिए एक अलग सेक्शन का प्रावधान किया गया है, जिससे ब्याज से होने वाली आय को बचाया जा सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80TTB के तहत, वरिष्ठ नागरिक जमा पर अर्जित ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं।
धारा 80TTB की शर्त क्या है?
इस धारा के तहत, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक ब्याज से वार्षिक आय पर 50,000 रुपये तक की कर छूट का दावा कर सकते हैं। बैंक में बचत खातों, सावधि जमा, आवर्ती जमा आदि पर कटौती का दावा किया जा सकता है। साथ ही पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश और किसी भी रजिस्टर्ड को-ऑपरेटिव सोसायटी में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर छूट दी जा सकती है।
वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट का लाभ कैसे मिलेगा?
वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करते समय धारा 80TTB का विकल्प चुनना चाहिए। इस आय का उल्लेख आईटीआर फॉर्म में ‘अन्य स्रोतों से आय’ के तहत किया जाना चाहिए और फिर धारा 80TTB को लागू करके कटौती का दावा किया जा सकता है।
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