Senior Citizen Saving Scheme | सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 7 नवंबर, 2023 से लागू हो गए हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के नियमों में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगर आप भी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में अपना पैसा समय से पहले निकालना चाहते हैं तो इन नियमों को जान लें।
नए नियमों के मुताबिक अगर एक साल की निवेश अवधि खत्म होने से पहले खाता बंद कराया जाता है तो जमा रकम का एक फीसदी काट लिया जाएगा। इससे पहले अगर खाता एक साल की अवधि खत्म होने से पहले बंद किया जाता था तो उस रकम पर चुकाए जाने वाले ब्याज की वसूली की जाती थी और खाताधारक को बैलेंस दिया जाता था।
ये नियम भी बदल गए
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के नए नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 3 महीने के अंदर इस स्कीम के तहत अकाउंट खुलवा सकता है। इससे पहले यह समयसीमा एक महीने की थी। अधिसूचना के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खोले गए खातों पर ब्याज की गणना लागू योजना दर के आधार पर की जाएगी।
बचत योजनाओं के नियमों में ढील
सरकार ने हाल ही में विभिन्न लघु बचत योजनाओं के नियमों में ढील दी है। इनमें पब्लिक प्रॉविडेंट फंड , सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम आदि शामिल हैं। लघु बचत योजना में बदलाव से जुड़े फैसले वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग लेता है। वर्तमान में सरकार 9 तरह की छोटी बचत योजनाएं चलाती है, जिनमें आवर्ती जमा, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शामिल हैं।
योजना क्या है?
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना एक सरकारी निवेश योजना है। यह योजना पोस्ट ऑफिस की लघु बचत योजना के तहत आती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल पूरी हो चुकी है, वह इस योजना में निवेश कर सकता है। वहीं, वीआरएस लेने वाला व्यक्ति और 55 साल और 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति भी स्कीम में खाता खुलवा सकता है। वहीं, रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए 50 साल से अधिक उम्र के लोग भी खाता खुलवा सकते हैं।
इस योजना को कम से कम 1000 रुपये के निवेश से शुरू किया जा सकता है। इसमें अधिकतम 30 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। एक खाता पांच साल की अवधि के लिए खोला जा सकता है। इसके बाद इसे तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80सी का लाभ मिलता है। इसके जरिए आप 1.5 लाख रुपये तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार 8.2 प्रतिशत ब्याज दे रही है।
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