Saving Account Interest Rates | सेविंग अकाउंट में लिमिट से ज्यादा पैसे जमा करने पर देना होगा टैक्स, नियम लागू

Saving Account Interest Rates

Saving Account Interest Rates | अगर सेविंग अकाउंट में आपका ब्याज एक वित्त वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक है, तो आपको टैक्स देना होगा। सेविंग अकाउंट से 10,000 रुपये तक के ब्याज पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। यह कटौती आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीए के तहत की जा सकती है। यह व्यक्तिगत और एचयूएफ के लिए उपलब्ध है। भारत में बचत खाता खोलने की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति कितने भी सेविंग अकाउंट खोल सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि भारत में सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने की कोई सीमा नहीं है। यानी आप सेविंग अकाउंट में जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट को छोड़कर सभी सेविंग्स बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य है। बैंक द्वारा तय की गई राशि से कम राशि खाते में रखने पर बैंक शुल्क लेता है।

आपके सेविंग अकाउंट से अर्जित ब्याज को आपके अन्य सभी स्रोतों की आय में जोड़ा जाता है और फिर आपकी कुल आय पर संबंधित टैक्स ब्रैकेट के अनुसार कर लगाया जाता है। उस अवधि के दौरान, यह आपके बैंक खाते में पैसे के आधार पर वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष तक भिन्न होता है। कुछ बचत खातों को मासिक शुल्क से बचने के लिए न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य को छूट दी गई है।

आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के अनुसार, बचत खाता जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती होती है। यह कटौती उन व्यक्तियों और HUF पर लागू होती है जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है। धारा 80TTA केवल बचत खातों पर लागू की जा सकती है। टर्म डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट इसके दायरे में नहीं आते हैं।

यह सेक्शन आपको पोस्ट ऑफिस, बैंक या को-ऑपरेटिव सोसायटी में जमा बचत खातों पर कटौती का दावा करने की अनुमति देता है। इनमें से किसी भी स्त्रोत से 1,00,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। 10,000 रुपये से अधिक का ब्याज कर योग्य होगा। धारा 80 TTB के तहत वरिष्ठ नागरिकों को बचत खातों और सावधि जमा पर ब्याज के लिए प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की कटौती का प्रावधान है। यह सभी प्रकार के जमा ओं जैसे बचत बैंक खातों, सावधि जमा खातों, आवर्ती जमा आदि पर लागू किया जा सकता है।

वरिष्ठ नागरिकों और हिंदू अविभाजित परिवारों के अलावा अन्य सामान्य व्यक्ति धारा 80TTB के तहत कर कटौती का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अनिवासी भारतीय भी 80 टीटीबी कटौती के लिए पात्र नहीं हैं।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्ती य सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title: Saving Account Interest Rates 23 October 2023.

संबंधित खबरें

अन्य

x
Maharashtranama

महाराष्ट्रनामा से पाएं ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स.

लगातार पाएं दिनभर की बड़ी खबरें. आप Bell पर क्लिक करके सेटिंग मैनेज भी कर सकते हैं.

x

Notification Settings

Select categories to receive notifications you like.