Rules from 1st March | 1 मार्च से इन नियमों में होगा बदलाव, सीधा आम आदमी के जेब पर पड़ेगा असर

Rules from 1st March

Rules from 1st March | फरवरी के आखिरी कुछ दिनों का दौर चल रहा है और महीना खत्म होते ही 1 मार्च से कुछ अहम नियमों में बदलाव होने वाले हैं जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। यह महीना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वित्त वर्ष मार्च के महीने में समाप्त होता है। हर महीने की शुरुआत में कुछ बदलाव होते हैं। इससे पहले फरवरी में भी कई नियम बदले गए थे, लेकिन अब नए बदलाव मार्च के पहले दिन से लागू हो जाएंगे। इनमें घरेलू सिलेंडर, क्रेडिट कार्ड, जीएसटी नियम जैसे कई बदलाव शामिल हैं। इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड के नियम तक शामिल हैं और आइए जानते हैं मार्च में होने वाले कुछ अहम बदलावों के बारे में।

एलपीजी गैस की कीमतें
एलपीजी (घरेलू और वाणिज्यिक) सिलेंडर की कीमतों में हर महीने की पहली तारीख को संशोधन किया जाता है। आखिरकार 1 फरवरी को तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत को ‘जैसे थे’ ही रखा गया। गैस सिलेंडर की कीमत में इस बार इजाफा होने की उम्मीद है।

जीएसटी के नियमों में होगा बदलाव
मार्च की पहली तारीख से जीएसटी से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे। अगले महीने से 5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारी बिना ई-इनवॉयस के ई-वे बिल नहीं निकाल पाएंगे। जीएसटी नियमों के अनुसार, व्यापारियों को राज्यों में 50,000 रुपये से अधिक का सामान बेचने के लिए ई-वे बिल आवश्यक है और 1 मार्च को चालान के बिना ई-वे बिल नहीं बनाया जाएगा।

एसबीआई बदलेगा क्रेडिट कार्ड के नियम
भारतीय स्टेट बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के लिए एमएडी बिल गिनती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है। एसबीआई के नए बदलाव 15 मार्च से लागू होंगे और एसबीआई ने अपने सभी क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को एक ई-मेल में इसकी जानकारी दे दी है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, RBI ने 15 मार्च, 2024 के बाद संचालन पर प्रतिबंध लगाए। इससे पहले आरबीआई की ओर से 31 जनवरी को जारी आदेश में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी और 29 फरवरी, 2024 के बाद ग्राहक के खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉपअप में कोई राशि जमा नहीं की जा सकेगी, लेकिन अब यह आदेश 15 मार्च से लागू हो जाएगा।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : Rules from 1st March 28 February 2024

संबंधित खबरें

अन्य

x
Maharashtranama

महाराष्ट्रनामा से पाएं ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स.

लगातार पाएं दिनभर की बड़ी खबरें. आप Bell पर क्लिक करके सेटिंग मैनेज भी कर सकते हैं.

x

Notification Settings

Select categories to receive notifications you like.