Property Sale | देशभर के होमबायर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने रियल एस्टेट के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रूल्स में संशोधन किया है। घर खरीदारों को एक बड़ी राहत में, मोदी सरकार ने मंगलवार को मौजूदा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ प्रणाली में सुधार करने का फैसला किया। इस प्रकार, परिवर्तन करदाताओं को 23 जुलाई को अधिग्रहित संपत्ति पर 12.5% कम दर या 20% अधिक दर के बीच चयन करने का विकल्प देगा।
मोदी सरकार ने घर खरीदारों को दी राहत
सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और जल्द लागू होने की संभावना है और अगर सरकार टैक्स नियमों में बदलाव करती है तो रियल एस्टेट पर टैक्स छूट का फायदा करदाताओं को मिलेगा।
बजट से इंडेक्सेशन का फायदा हटाया गया
यह बदलाव वित्त विधेयक 2024 में संशोधन करके किया गया था। लोकसभा चुनाव के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024 में टैक्स संबंधी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। इनमें सबसे अहम था रियल एस्टेट सेक्टर में इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाना। साथ ही बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है, लेकिन अब इसमें संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।
इंडेक्सेशन के माध्यम से, किसी संपत्ति का खरीद मूल्य मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ाया जाता है जो लाभप्रदता को कम करता है। नतीजतन, आपको कम करों का भुगतान करना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो इंडेक्सेशन टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कौन सी संपत्ति इंडेक्सेशन के अधीन होगी और कौन सी संपत्ति नहीं होगी?
बजट से घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव की घोषणा की थी। अतीत में, अलग-अलग वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर अलग-अलग LTCG दरें लागू थीं। उदाहरण के लिए, एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए शेयरों की बिक्री पर 10% LTCG पर कर लगाया गया था, जबकि रियल एस्टेट और सोने जैसी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर 20% कर लगाया गया था।
LTCG टैक्स पर सरकार का नया प्रस्ताव
सरकार ने रियल एस्टेट संपत्तियों पर LTCG टैक्स के मामले में करदाताओं को राहत का प्रस्ताव दिया है। इसके अनुसार, संपत्ति मालिकों के पास अब पूंजीगत लाभ पर 20% या 12.5% कर दर चुनने का विकल्प होगा। वित्त विधेयक, 2024 में इस संशोधन का विवरण लोकसभा सदस्यों को दिया गया है और संशोधित प्रस्ताव के अनुसार, 23 जुलाई, 2024 से पहले घर खरीदने वाला व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार मुद्रास्फीति का प्रभाव देखे बिना 12.5% की दर से नई योजना के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है।
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