PPO Number | अगर आप भी सरकारी सेवा से रिटायर हो चुके हैं और पेंशनभोगी हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति को पेंशन प्राप्त करने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। आपको हर महीने सरकार द्वारा पेंशन के रूप में एक निश्चित राशि दी जाती है और आपको एक निश्चित अवधि के भीतर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है ताकि आपकी पेंशन बंद न हो।
पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर तक होती है और पेंशनभोगी के पास पेंशन भुगतान नंबर होना बहुत जरूरी है।
जब कोई पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र जमा करता है, तो आपको अपना PPO नंबर भी जमा करना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पीपीओ नंबर क्या है और पीपीओ नंबर न होने पर इसके क्या परिणाम होते हैं?
PPO नंबर क्या है?
सभी पेंशनभोगियों को एक पीपीओ नंबर दिया जाता है। यह 12 अंकों की विशिष्ट संख्या पेंशनभोगी को समय पर पेंशन प्राप्त करने में मदद करती है। पहले पांच नंबर जारीकरने वाले प्राधिकरण की प्रतीकात्मक संख्या हैं, जबकि अगली दो संख्याएं – छठी और सातवीं संख्या – उस वर्ष को इंगित करती हैं जिसमें पीपीओ जारी किया गया था। तो अगले चार नंबर पीपीओ नंबर का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम, बारहवां नंबर, चेक अंक का प्रतिनिधित्व करता है।
69 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी
पीपीओ सेंट्रल पेन्शन अकाउंटिंग ऑफिस के लिए संपर्क संदर्भ संख्या है। वर्तमान में 69 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है। ऐसे में पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र जमा करते समय नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर की जानकारी देना जरूरी होता है। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ पीपीओ नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर, बैंक से जुड़ी जानकारी और पेंशन मंजूरी देने वाले अथॉरिटी का नाम होना चाहिए।
पीपीओ नंबर कैसे प्राप्त करें
यदि किसी भी कारण से पीपीओ नंबर खो जाता है, तो इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए सीपीएओ की आधिकारिक वेबसाइट www.cpao.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां से आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए पीपीओ की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। पीपीओ नंबर पेंशनभोगी के EPF खाते से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से भी पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।
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