PPF Scheme | पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ भारत में एक लोकप्रिय दीर्घकालिक निवेश योजना है। पीपीएफ योजना निवेशकों को 15 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 500 रुपये और प्रति वर्ष अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करने की अनुमति देती है। पीपीएफ पर ब्याज की दर सरकार द्वारा तय की जाती है और वर्तमान में यह 7.1 प्रतिशत प्रति वर्ष है।
पीपीएफ की लॉक-इन अवधि 15 साल है, जिसका मतलब है कि निवेशक अवधि समाप्त होने से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इस योजना में मैच्योरिटी राशि 15 साल के बाद ही मिलती है। हालांकि, कुछ अपवाद हैं जहां आंशिक निकासी की जा सकती है। ये इस प्रकार हैं।
5 साल पूरे होने के बाद
पीपीएफ खाता खोलने की तारीख से 5 साल पूरे होने पर निवेशक पीपीएफ खाते से आंशिक पैसा निकाल सकता है। निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि चौथे वर्ष के अंत में शेष राशि का 50% या पिछले वर्ष के अंत में शेष राशि, जो भी कम हो, है।
मेडिकल उपचार के लिए
कोई भी व्यक्ति अपने या परिवार के किसी सदस्य के लिए मेडिकल इमरजेंसी के मामले में पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि चौथे वर्ष के अंत में शेष राशि का 50% या पिछले वर्ष के अंत में शेष राशि, जो भी कम हो।
उच्च शिक्षा का लागत
पीपीएफ खाताधारक अपने बच्चों की शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए पीपीएफ खाते से पैसे निकाल सकता है। निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि चौथे वर्ष के अंत में शेष राशि का 50% या पिछले वर्ष के अंत में शेष राशि, जो भी कम हो।
निवेशक की मृत्यु की स्थिति में (PPF Scheme)
ऐसे में नॉमिनी पीपीएफ अकाउंट से पूरी रकम निकाल सकता है।
ऑनलाइन अपनी PPF राशि कैसे निकालें?
* जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपने खाता खोला है, उसकी वेबसाइट पर अपने पीपीएफ अकाउंट पर लॉग ऑन करें।
* एक बार लॉग इन करने के बाद, “निकासी” या “आंशिक निकासी” अनुभाग पर जाएं और उस राशि का चयन करें जिसे आप निकालना चाहते हैं।
* खाता संख्या और IFSC कोड के साथ अपने बैंक खाते का विवरण दर्ज करें जिसमें आपको निकाली गई राशि जमा करनी है।
* वापसी अनुरोध सबमिट करें और पुष्टि की प्रतीक्षा करें।
* निकासी प्रक्रिया पूरी होने पर, राशि आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
* वापसी का अनुरोध करने से पहले इसे नोट किया जाना चाहिए।
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