PPF Investment | सरकार ने पीपीएफ खाते से जुड़े कुछ नियमों में किया बदलाव, नए नियम 1 अक्टूबर से लागु

PPF Investment

PPF Investment | पब्लिक प्रोविडेंट फंड भविष्य के लिए निवेश करने का एक बेहतरीन साधन बन गया है। इसमें पैसा लगाकर लोग रिटायरमेंट की तैयारी में जुट जाते हैं। हाल ही में पीपीएफ अकाउंट को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, नाबालिगों के नाम पर खोले गए कई पीपीएफ खातों और एनआरआई के लिए राष्ट्रीय लघु बचत योजना के तहत डाकघरों से पीपीएफ खातों के विस्तार से संबंधित नियमों को बदल दिया गया है।

पीपीएफ अकाउंट के नियम बदले
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीपीएफ अकाउंट्स को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने पीपीएफ खातों से जुड़े तीन नियमों में बदलाव किया है। इस संबंध में पिछले महीने 21 अगस्त को एक परिपत्र जारी किया गया था और नए नियम 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे।

वित्त मंत्रालय विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, राष्ट्रीय लघु बचत योजना के तहत नाबालिगों के नाम पर खोले गए कई PPF खातों से संबंधित नियमों और एनआरआई के लिए डाकघरों द्वारा पीपीएफ खातों के विस्तार से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है। सर्कुलर के अनुसार, चूंकि वित्त मंत्रालय के पास अनियमित लघु बचत खातों को नियमित करने की शक्ति है, इसलिए इससे संबंधित सभी मामलों को वित्त मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।

किन तीन पीपीएफ नियमों में बदलाव?
नाबालिग PPF अकाउंट
सर्कुलर के मुताबिक, अगर किसी नाबालिग के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोला जाता है तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज ऐसे अनियमित अकाउंट में 18 साल पूरे होने तक ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद खाताधारक को पूरी ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। ऐसे खातों के मामले में, उस तारीख से परिपक्वता अवधि जिस पर नाबालिग 18 वर्ष का हो जाता है, पर विचार किया जाएगा।

एक से अधिक पीपीएफ खाते
यदि एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं, तो योजना की दर से प्राथमिक खाते पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा लेकिन शर्त यह है कि जमा राशि प्रत्येक वर्ष के लिए लागू अधिकतम सीमा के भीतर होनी चाहिए। जबकि दूसरे खाते से पैसा प्राथमिक खाते में मर्ज कर दिया जाएगा, जिसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक खाता प्रति वर्ष अनुमानित निवेश सीमा के भीतर रहे। इसके बाद योजना की ब्याज दर के अनुसार प्राथमिक खाते में पैसा आता रहेगा। ध्यान दें कि प्राथमिक और द्वितीयक खातों के अलावा किसी भी खाते पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

एनआरआई पीपीएफ खाता
एनआरआई पीपीएफ अकाउंट पर भी 30 सितंबर तक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट जितना ही ब्याज मिलेगा, इसके बाद कोई ब्याज नहीं देना होगा। यह नियम पीपीएफ 1968 के तहत खोले गए सक्रिय एनआरआई पीपीएफ खातों पर लागू होगा, जहां खाताधारक की निवासी स्थिति स्पष्ट रूप से फॉर्म H में नहीं पूछी गई है।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : PPF Investment 06 September 2024

संबंधित खबरें

अन्य

x
Maharashtranama

महाराष्ट्रनामा से पाएं ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स.

लगातार पाएं दिनभर की बड़ी खबरें. आप Bell पर क्लिक करके सेटिंग मैनेज भी कर सकते हैं.

x

Notification Settings

Select categories to receive notifications you like.