Post Office Scheme | अगर आप पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है। यह योजना मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इस स्कीम में आपको सिर्फ एक बार ही पैसा लगाना है और टर्म खत्म होने के बाद आपको हर तिमाही में एक तय ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम 100% सुरक्षित है। बाजार में चाहे कितने भी उतार-चढ़ाव क्यों न हों, आपके पैसे पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए इस बात की संभावना कम है कि इस प्लान में लोगों को नुकसान होगा।
1 अक्टूबर, 2022 से, सरकार ने डाकघरों की वरिष्ठ नागरिक योजना पर ब्याज को बढ़ाकर 7.6 प्रतिशत प्रति वर्ष (कंपाउंडिंग) कर दिया है। इस योजना की मैच्योरिटी 5 साल की है। कंपाउंडिंग कैलकुलेटर के मुताबिक, अगर आप 5 लाख रुपये प्रति एकड़ निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपका कुल फंड लगभग 7.21 लाख रुपये होगा। यहां आपको ब्याज के तौर पर 2.21 लाख रुपये मिलेंगे। इस प्रकार 11,058 रुपये प्रति तिमाही का ब्याज जारी रहेगा।
पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस योजना में वार्षिक ब्याज 7.6 प्रतिशत होगा। इसमें 1000 रुपये के गुणकों में जमा राशि रखी जा सकती है। साथ ही इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। साथ ही इस योजना में एकमुश्त राशि का निवेश करना होगा।
इस उम्र के लोग खोल सकते हैं खाता
इस योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र का व्यक्ति अपना खाता खोल सकता है। अगर किसी की उम्र 55 साल या उससे अधिक है लेकिन उम्र 60 साल से कम है और उसने वीआरएस लिया है तो वह भी एससीएसएस में खाता खुलवा सकता है। लेकिन उसे सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर यह खाता खोलना होगा और इसमें जमा राशि सेवानिवृत्ति लाभ की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पति-पत्नी एक साथ खाता खोल सकते हैं
एससीएसएस के तहत, एक जमाकर्ता व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से अपने पति या पत्नी के साथ कई खाते रख सकता है। हालांकि, अधिकतम निवेश सीमा 15 लाख से अधिक नहीं हो सकती है। 1 लाख रुपये से कम की राशि के साथ नकद में खाता खोला जा सकता है, लेकिन इससे अधिक के लिए, आपको चेक से भुगतान करना होगा।
नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध है
वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं में खाते खोलने और बंद करने के समय नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें खाताधारक समय से पहले खाता बंद कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस अकाउंट खोलने के 1 साल बाद खाता बंद करने पर जमा राशि में से सिर्फ 1.5 फीसदी राशि काटी जाएगी। इसलिए बंद होने के 2 साल बाद जमा राशि का 1 फीसदी काट लिया जाएगा।
टैक्स छूट – Post Office Scheme
एससीएसएस खातों में जमा राशि पर कर छूट का लाभ भी है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत आप इस स्कीम में निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, एससीएसएस में ब्याज आय कर योग्य है। अगर आपके सभी एससीएसएस की ब्याज आय 50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक है, तो आपका टीडीएस काटा जाना शुरू हो जाता है। टैक्स की रकम आपके ब्याज से काट ली जाती है। यदि ब्याज आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है, तो आप फॉर्म 15 जी / 15 एच जमा करके टीडीएस से छूट का लाभ उठा सकते हैं।
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