PMLA Money Laundering Act | देश में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने धन शोधन कानून (पीएमएलए) में कुछ बदलाव किए हैं ताकि संपत्ति की खरीद-बिक्री के लेनदेन के जरिये काला धन कमाने वालों पर अंकुश लगाया जा सके। इस बीच, वित्त मंत्रालय ने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट को अपने ग्राहकों की ओर से वित्तीय लेनदेन करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाया है। हालांकि, वकील और कानूनी पेशेवर PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में नहीं आएंगे।
केंद्र सरकार के इन कदमों ने अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज जैसे व्यापारिओं की परेशानी बढ़ा दी है। क्योंकि अब अगर ये पेशेवर किसी भी ग्राहक के लिए चुनिंदा वित्तीय लेनदेन करते हैं, तो वे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आएंगे। इसका मतलब है कि उन्हें अब पेशेवर होने का लाभ नहीं मिलेगा। अहम बात यह है कि अगर वे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नाम की कमर्शियल कंपनी भी खोलते हैं तो भी वे PMLA के दायरे में आएंगे।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना जारी
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव जैसे व्यापारिओं को अपने ग्राहकों के लिए अचल संपत्ति, ग्राहक धन, संपत्ति और प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री का ध्यान रखते हैं, तो उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून लागू होगा। इसके अलावा बैंक और प्रतिभूति खातों का संचालन, कंपनियों के परिचालन के लिए धन जुटाना भी PMLA कानून के दायरे में आएगा। हालांकि वकीलों को इस दायरे में नहीं लाया गया है।
इस बीच, यह स्पष्ट है कि वित्त मंत्रालय अपने कदम के माध्यम से ग्राहकों और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और कंपनी सचिवों जैसे व्यापारिओं के बीच संबंधों को तोड़ना चाहता है।
अब व्यापारिओं को काम करना होगा।
नए नियमों के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव जैसे कारोबारियों को सौदा करने से पहले अपने ग्राहक की वित्तीय स्थिति और स्वामित्व पैटर्न की जांच करनी होगी, जिसमें फंडिंग के स्रोत से लेकर सौदे के उद्देश्य तक का विवरण मिलेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के डायरेक्टर को क्लाइंट के लिए किए गए सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना होगा, लेकिन उनकी रिपोर्ट भी देनी होगी। इस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी जैसे प्रोफेशनल्स की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी।
महत्वपूर्ण : यह लेख/समाचार पसंद आया हो तो इसे शेयर करना न भूलें और अगर आप भविष्य में इस तरह के लेख/समाचार पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए ‘फॉलो’ बटन को फॉलो करना न भूलें और महाराष्ट्रनामा की खबरें शेयर करें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। शेयर खरीदना बेचना बाजार विशेषज्ञों की सलाह है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित है। इसलिए, किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए महाराष्ट्रनामा.कॉम जिम्मेदार नहीं होगा।
Copyright © 2024 MaharashtraNama. All rights reserved.