
PM Shram Yogi Mandhan Yojana | हर कोई अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन की परवाह करता है और अपने जीवन में एक बिंदु पर, लोगों के पास खर्चों को पूरा करने के बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं जब उनका शरीर उनका समर्थन नहीं कर रहा होता है।
लोग विभिन्न योजनाओं में निवेश करते हैं ताकि उन्हें कम उम्र में वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, ताकि उन्हें पेंशन समर्थन मिले। लेकिन सरकारी नौकरियों के अलावा भी कोई पेंशन नहीं है और हर कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। लेकिन कौन कहता है कि सरकार की पेंशन योजनाएं केवल कर्मचारियों के लिए हैं?
केंद्र सरकार की पेंशन योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद आम नागरिकों, मजदूरों और किसानों का जीवन भी आरामदायक हो। लेकिन अधिकांश को यह नहीं पता कि इसके लिए आवेदन कैसे किया जाए। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पेंशन योजनाएं भी शुरू की हैं, जिन्हें ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ या ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ के रूप में ‘किसान पेंशन योजना’ कहा जाता है। इस योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन दी जाती है।
किसानों के लिए केंद्र की पेंशन योजना क्या है?
केंद्र सरकार देश में करोड़ों किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों के लिए पेंशन योजनाएं भी लागू करती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना विशेष रूप से किसानों के लिए बनाई गई है, जिसके तहत 60 साल के बाद किसान को 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है। किसान की मृत्यु की स्थिति में, उसकी पत्नी को पेंशन के रूप में 50% हिस्सा दिया जाता था।
ध्यान दें कि पारिवारिक पेंशन केवल पति-पत्नी के लिए लागू होती है और बच्चे योजना में लाभार्थियों के रूप में योग्य नहीं होते हैं। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान निवेश कर सकते हैं।
पीएम किसान मानधन योजना की पूरी जानकारी
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को मासिक पेंशन लाभ प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पार करने के बाद एक किसान को 3,000 रुपये प्रति माह यानी सालाना 36,000 रुपये पेंशन का लाभ मिलेगा। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को उनकी उम्र के आधार पर हर महीने योजना में पैसा जमा करना होगा। इस योजना में 55 रुपये से 200 रुपये तक की जमा राशि प्रदान की जाती है।
किसान की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इस योजना की अनूठी विशेषता यह है कि केंद्र सरकार उतनी ही राशि का भुगतान करती है जितनी आप एकत्र करते हैं।
किसानों को पेंशन योजना का लाभ कैसे उठाना चाहिए?
पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए। दो हेक्टेयर से कम या या उस से कम भूमि वाले किसान ही योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु और आय प्रमाण पत्र, कृषि खसरा खटावानी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप किसी भी सरकारी बैंक या सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप https://maandhan.in पर भी जा सकते हैं।
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