PF Withdrawal | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने ईपीएफ के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ईपीएफ से निकासी की सीमा बढ़ा दी है। पीएफ खाताधारक अब अपने पीएफ खाते से 50,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपये एडवांस निकाल सकते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने सरकार द्वारा 100 दिन पुरे होने के अवसर पर इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की। इसके अलावा नियमों में एक और बदलाव किया गया है।
ईपीएफ अकाउंट निकासी के नियम बदले
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि नए नियमों के तहत जिन कर्मचारियों ने सेवा में छह महीने पूरे नहीं किए हैं, वे अब पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं, जिस पर पहले रोक लगाई गई थी। खासकर, इस बदलाव से उन लोगों को फायदा होगा जो शादी, इलाज या अन्य जरूरी खर्चों के लिए पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं। इस नए बदलाव से करीब 7 करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा होने की उम्मीद है।
वहीं, मनसुख मंडाविया ने आगे कहा कि सरकार ने एकमुश्त राशि की सीमा बढ़ा दी है और नौकरी शुरू करने के छह महीने के भीतर निकासी की अनुमति दी है। इससे पहले पीएफ खाताधारकों को लंबा इंतजार करना पड़ता था ताकि पीएफ खाताधारक छह महीने के भीतर नौकरी छोड़ने पर भी खाते से पैसा निकाल सकेंगे ।
नई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधा भी शुरू
केंद्रीय मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार उपभोक्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के उद्देश्य से ईपीएफओ संचालन बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने एक नई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधा के शुभारंभ की घोषणा की, जो पैसे निकलने की प्रक्रिया को सरल करता है और तत्काल निकासी के अवसर प्रदान करता है।
EPFO अपने खाताधारकों को सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जो पेंशन, चिकित्सा या अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए निकासी की अनुमति देता है। 50,000 रुपये की जगह अब इमर्जेंसी फंड के तौर पर पीएफ से 1 लाख रुपये निकालने की इजाजत दी गई है। इसका मतलब है कि अब कोई कर्मचारी मेडिकल, शादी, शिक्षा या अन्य महत्वपूर्ण पारिवारिक उद्देश्यों के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकता है।
पीएफ खाते से निकासी की प्रक्रिया
PF खाताधारक मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन या परिवार से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति के लिए EPFO अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं।
* सबसे पहले, EPFO सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर जाएं और सदस्य अनुभाग पर जाएं।
* फिर UAN, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉग इन करें
* लॉग इन करने के बाद, ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘क्लेम (फॉर्म 31, 19, 10C और 10D)’ चुनें.
* अब अपने व्यक्तिगत विवरण – नाम, जन्म तिथि और अन्य जानकारी को सत्यापित करें – और आगे बढ़ने से पहले विवरण अपडेट करें।
* अब आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31 का चयन करें और सूची से नाम वापस लेने के कारण का उल्लेख करें।
* सबमिट करें और फिर अपने आधार लिंक किए गए मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP दर्ज करें।
* सबमिट करने के बाद, आप ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब में ‘ट्रैक क्लेम स्टेटस’ विकल्प के तहत अपने दावे की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
* औसतन, EPFO 7 से 10 कार्य दिवसों के भीतर आपके बैंक खाते में धन हस्तांतरित करता है।
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