PAN Card Alert | आयकर विभाग ने एक बार फिर ट्वीट कर पैन कार्ड धारकों को अलर्ट किया है। आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड को 31 मार्च, 2023 तक आधार से लिंक करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। देश के ज्यादातर पैन धारकों ने ऐसा किया है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। उनके लिए बार-बार चेतावनी दी गई है। अगर आपने भी पैन और आधार लिंक नहीं कराया है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए उन लोगों के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है जो 31 मार्च, 2023 से पहले छूट वाली श्रेणी में नहीं आते हैं। जो लोग पैन आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण सूचना। देर से, आज लिंक अप करें!
पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया तो क्या होगा?
अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो अब आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। 31 मार्च तक फिजिकल शेयरों को डीमैट फॉर्म में बदलना भी जरूरी है। पैन कार्ड का उपयोग वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। इस नंबर से सरकार लोगों के टैक्स की जानकारी रखती है। आयकर विभाग वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड भी रखता है। यह पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के तहत किया जाता है। देश में किसी भी व्यक्ति या कंपनी की जानकारी एक ही पैन नंबर पर दर्ज होती है। ऐसे में अगर किसी ने दो या उससे ज्यादा पैन कार्ड बनवा लिए तो भी वह आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था। यही वजह है कि सरकार अब पैन को आधार से लिंक कर रही है। केवल एक पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जा सकता है। ऐसे में अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो वह अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा।
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