PAN-Aadhar Linking | जिन नागरिकों ने दिए गए समय के भीतर पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। इन नागरिकों को जुर्माना देकर पैन-आधार लिंक करने का मौका दिया गया था। इस जुर्माने से सरकार को 2,125 करोड़ रुपये मिले हैं। सरकार ने एक सवाल के जवाब में संसद में यह जानकारी दी।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने वित्त मंत्री से पूछा कि 30 जून, 2023 तक कितने लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराया है। कितने लोगों ने लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का भुगतान किया? साथ ही पैन-आधार न होने की वजह से कितने लोगों के पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो गए हैं?
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 30 जून तक 54,67,74,649 पैन कार्ड को आधार से जोड़ा जा चुका है। किसी भी पैन कार्ड को निष्क्रिय नहीं किया गया है। अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो केवल पैन निष्क्रिय हो जाएगा। 1 जुलाई, 2023 से 30 नवंबर, 2023 तक 2,25,000 लोगों ने 1,000 रुपये का जुर्माना देकर पैन-आधार को लिंक कराया है। इसके जरिए सरकार ने 2,125 करोड़ रुपये की वसूली की है।
पैन-आधार को मुफ्त में लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। पैन-आधार को लिंक करने वाले प्रत्येक पैन कार्ड धारक से 1,000 रुपये का जुर्माना वसूलने के बाद, सरकार ने पैन-आधार को लिंक कर दिया है। सरकार ने संसद को बताया कि उसने 1 जुलाई, 2023 के बाद पैन-आधार को लिंक करने वाले लोगों से 2,125 करोड़ रुपये की वसूली की है।
पैन-आधार लिंक नहीं होने पर की जाने वाली कार्रवाई का ब्योरा देते हुए चौधरी ने कहा कि पैन के आधार से लिंक नहीं होने के कारण पैन निष्क्रिय होने पर करदाता को कोई टैक्स रिफंड नहीं दिया जाता है। पैन निष्क्रिय होने की अवधि के लिए रिटर्न पर ब्याज का भुगतान भी नहीं किया जाता है। यदि करदाता पर कोई कर देय है, तो वह कर उच्च दर पर एकत्र किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 70 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जिनमें से 60 करोड़ पैन कार्ड धारकों ने पैन-आधार लिंक करा लिया है। इसमें से 2.125 करोड़ रुपये जुर्माना देकर लिंक किए गए हैं।
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