PAN Aadhaar Linking | अगर आप पैन कार्डधारक हैं और आपने अभी तक इसे आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अगर कार्डधारक स्थायी खाता संख्या को आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहता है, तो यह मार्च 2023 के बाद बंद हो जाएगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मार्च की शुरुआत में यह जानकारी दी थी। आपके पास चार महीने हैं। इसके बाद आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा और आपकी परेशानी शुरू हो जाएगी।
30 जून के बाद आधार को पैन से लिंक करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा। विलंब शुल्क का भुगतान किए बिना किसी को भी अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पैन और आधार को 31 मार्च 2023 तक लिंक किया जा सकता है।
अगर कार्डधारक लिंक नहीं करते हैं तो वे 2023 में निष्क्रिय होने तक ही पैन कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद पैन कार्ड धारक बैंक अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड या शेयर अकाउंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे।
अगर आप लॉक किए गए पैन कार्ड को कहीं भी दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272 बी के तहत आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
नियम 1961 के अनुसार, छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आने वाले सभी पैन धारकों के लिए पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड को बंद किया जा सकता है।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें?
आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर लॉग ऑन करें
क्विक लिंक सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें
एक नई विंडो दिखाई देगी, अपना आधार विवरण, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें
विकल्प का चयन करें ‘मैं अपने आधार विवरण को मान्य करता हूं’
आपको अपने पंजीकृत नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसे भरें और ‘मान्य’ पर क्लिक करें
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा
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