Pan Aadhaar Link | हर कोई संपत्ति में निवेश करने के लिए उत्साहित है। इससे न सिर्फ निवेश सुरक्षित रहता है, बल्कि भविष्य में रिटर्न भी अच्छा मिलता है। लेकिन इन दिनों लोगों को प्रॉपर्टी खरीदते समय इनकम टैक्स के नोटिस का सामना करना पड़ रहा है और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो आपको समझना चाहिए कि गलती कहां हुई है।
पैन-आधार लिंक अनिवार्य
अगर आपको घर या फ्लैट खरीदने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिला है तो पहले चेक कर लें कि आपका पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक है या नहीं। इसके अलावा जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वह भी पैन आधार से लिंक होना चाहिए। अगर न तो खरीदार और न ही विक्रेता के पास आधार नंबर से लिंक पैन कार्ड है, तो दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। हाल ही में एक करोड़ से अधिक पैन कार्ड निष्क्रिय किए गए हैं।
संपत्ति की खरीद पर कितना कर लगाया जाता है?
इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर इनकम टैक्स देना होता है और 1% टीडीएस देना होता है। हालांकि, फिर आप आयकर रिफंड का दावा कर सकते हैं। लेकिन अब जब आधार-पैन को लिंक करने की डेडलाइन खत्म हो गई है तो लोगों को 20% टीडीएस देना होगा।
आयकर विभाग की कार्रवाई
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा छह महीने पहले समाप्त हो गई थी। ऐसे में अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को नोटिस भेज रहा है जिसमें लोगों से 20% टीडीएस देने को कहा जा रहा है। आयकर विभाग ने ऐसे सैकड़ों नोटिस जारी किए हैं।
एक करोड़ से अधिक पैन कार्ड निष्क्रिय
पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं करने पर हाल ही में एक करोड़ से अधिक पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया गया है। ताकि सरकार के लिए वित्तीय लेनदेन की निगरानी करना आसान हो जाए। इसलिए अगर आप भविष्य में कहीं घर या घर खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। न केवल अपने पैन और आधार कार्ड बल्कि दूसरों के पैन और आधार कार्ड भी जानना सुनिश्चित करें।
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