
OPS Full Form | क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की योजना बना रही है? पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है और देश भर के सरकारी कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन किया था।
इस बीच संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार से 11 दिसंबर 2023 को पुरानी पेंशन योजना की बहाली के बारे में पूछा गया, जिस पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।
प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा सांसद ए गणेशमूर्ति और ए राजा ने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या सरकारी कर्मचारी संघ ने अंशदायी पेंशन योजना के बजाय अंतिम वेतन पर आधारित पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है और इस पर सरकार का क्या रुख है। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि एक जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।
पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का रुख
अपने लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं आया है। दिसंबर 2003 में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया और उसके बाद, 1 अप्रैल, 2004 से राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई, जो आज भी प्रभावी है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 22 दिसंबर, 2003 को अधिसूचना द्वारा लागू की गई थी।
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NPS में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। चौधरी ने कहा कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन के मुद्दे का अध्ययन कर रही है।
OPS या NPS?
वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल कर दी है। पुरानी पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के समय आखिरी बेसिक सैलरी का 50% तक फिक्स्ड पेंशन देती है, जबकि नई पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के समय एक तय पेंशन की गारंटी नहीं देती है। इसी तरह पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि NPS में कर्मचारियों की सैलरी से कटौती होती है।
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