NPS Scheme | करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट, पेंशन स्कीम के नियमों में हुए बदलाव

NPS Scheme

NPS Scheme | केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम में योगदान के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो केंद्र सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होंगे। 1 जनवरी, 2004 को शुरू की गई, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत के सेवानिवृत्ति योजना क्षेत्र के लिए एक गेमचेंजर योजना के रूप में उभरी है और अब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में योगदान के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

पेंशन और पेंशनभोगी विभाग, जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ने 7 अक्टूबर, 2024 को एक कार्यालय ज्ञापन साझा किया, जिसमें कर्मचारियों के एनपीएस योगदान से संबंधित नियमों में बदलाव के बारे में जानकारी दी गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दिशानिर्देश कुछ मौजूदा प्रावधानों को भी दोहराते हैं, जिसके लिए मासिक वेतन से 10% के योगदान की आवश्यकता होगी जो एनपीएस में जमा किया जाएगा। साथ ही, समय-समय पर इन योगदानों की समीक्षा की जाएगी लेकिन राशि हमेशा निकटतम पूरे रुपये तक एकत्र की जाएगी।

निलंबित होने के बाद भी योगदान जारी
जारी किए गए नए दिशानिर्देश मौजूदा प्रावधानों को दोहराते हैं जो कहते हैं कि कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% एनपीएस में योगदान करना होगा। यह राशि हमेशा राउंड-ऑफ में काटी जाएगी, जबकि कर्मचारी निलंबन अवधि के दौरान भी अपना योगदान जारी रख सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी को निलंबित भी किया जाता है, तो भी उसके पास एनपीएस योगदान जारी रखने का विकल्प होगा। इसके अलावा, यदि आप निलंबन हटाए जाने के बाद सेवा में फिर से शामिल होते हैं, तो उस समय वर्तमान वेतन के आधार पर योगदान की पुनर्गणना की जाएगी।

प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी योगदान अनिवार्य
इसके अलावा, नए दिशानिर्देशों के तहत, प्रोबेशन पीरियड के दौरान कर्मचारियों के लिए एनपीएस योगदान करना अनिवार्य होगा ताकि उनकी पेंशन बचत जल्द से जल्द शुरू हो सके।

यदि योगदान जमा करने में देरी होती है
इस बीच, यदि योगदान में कोई त्रुटि है, तो इसे ब्याज के साथ लाभार्थी के पेंशन खाते में जमा किया जाएगा, दिशानिर्देशों में कहा गया है। इसके अलावा, जो कर्मचारी अनुपस्थित हैं या अवैतनिक अवकाश पर हैं, उन्हें योगदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों को अन्य विभागों या संगठनों में ट्रांसफर किया गया है, उन्हें अभी भी एनपीएस में योगदान करना होगा जैसे कि उन्हें स्थानांतरित नहीं किया गया है।

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News in Hindi | NPS Scheme 14 October 2024 Hindi News.

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