NPS Scheme | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 जनवरी, 2004 को शुरू की गई, NPS योजना भारत के सेवानिवृत्ति योजना क्षेत्र में एक गेमचेंजर योजना के रूप में उभरी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को नौकरी के दौरान पेंशन फंड में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित वित्तीय नियोजन सुनिश्चित किया जा सके। हाल के दिनों में, NPS योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जिनके बारे में निवेशकों या निवेश चाहने वालों को पता होना चाहिए। आइए जानें कि हाल ही में NPS स्कीम में क्या बदलाव किए गए हैं।
कर कटौती की सीमा
केंद्रीय बजट 2024 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियोक्ता योगदान के लिए कर कटौती सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की। यह नया अपडेट नियोक्ता योगदान बेंचमार्क को ए कर्मचारियों के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% कर देता है। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारी अब NPS प्लान में नियोक्ता के योगदान के संबंध में कर्मचारी के मूल वेतन के 4% के बराबर अतिरिक्त टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 1 लाख रुपये के मूल मासिक वेतन वाला कर्मचारी अब प्रति माह 4,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकता है।
NPS Scheme से पैसा निकालना
NPS को अंततः 2024 में संशोधित किया गया है। अब NPS सब्सक्राइबर कुल राशि का 60% कर-मुक्त एकमुश्त राशि निकाल सकते हैं, जबकि शेष 40% का उपयोग वार्षिकी योजना खरीदने के लिए किया जाना चाहिए, जिस पर निकासी पर कर नहीं लगाया जाता है, लेकिन वार्षिक भुगतान चरण में कर लगाया जाएगा। यदि सेवानिवृत्ति के समय कुल धन 5 लाख रुपये से अधिक है, तो NPS कॉर्पस का 40% वार्षिक योजना खरीदने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, जिस पर कोई कर लागू नहीं होगा, लेकिन वार्षिकी भुगतान व्यक्ति के आयकर संग्रह के आधार पर कर के अधीन होगा।
NPS निवेश आवंटन
NPS के तहत निवेश आवंटन दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है ताकि व्यक्तियों के लिए 60 वर्ष की आयु तक अधिकतम 75% इक्विटी एक्सपोजर बनाए रखना अनिवार्य हो सके। यह ग्राहकों को काम के वर्षों के दौरान निवेश वृद्धि के अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति देता है।
टियर-2 NPS खातों में इक्विटी आवंटन
सरकार ने टियर-2 NPS खाताधारकों के लिए इक्विटी आवंटन की सीमा 75% से बढ़ाकर 100% कर दी है, जिससे निवेशकों को टियर-2 NPS खातों में इक्विटी में निवेश का मौका मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
डायरेक्ट रेमिटेंस सेवा
डी-रेमिटेंस सुविधा की शुरुआत के साथ, NPS सदस्य अब उसी दिन निवेश के लिए एनवीए में प्रवेश कर सकते हैं। निवेशक बैंक खाते से जुड़े वर्चुअल अकाउंट नंबर के लिए साइन अप करके डी-रेमिटेंस प्रक्रिया के माध्यम से अपने योगदान पर तत्काल एनवीए प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा NPS निवेशकों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है।
व्यवस्थित एकमुश्त निकासी
नए साल की शुरुआत में, फरवरी 2024 से, NPS सदस्यों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए आंशिक धन निकालने का विकल्प दिया गया था, जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए धन देना, आवासीय संपत्ति खरीदना या बनाना और चिकित्सा खर्चों को पूरा करना। एनपीएस योजना के सदस्य 60 से 75 वर्ष के आयु वर्ग में NPS फंड के 60% तक निकासी के लिए व्यवस्थित एकमुश्त निकासी का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि शेष का उपयोग वार्षिकी योजना के लिए किया जा सकता है।
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