NPS Interest Rate | नेशनल पेमेंट सिस्टम के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। एनपीएस निवेशक अब यूपीआई के माध्यम से आसानी से एनपीएस खातों में अपना योगदान जमा कर सकते हैं। पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सदस्यों को UPI क्यूआर कोड के जरिये सीधे अपना योगदान जमा करने की अनुमति दे दी है।
योगदान जमा करने में आसान
पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी NPS को निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अब निवेशकों के लिए खाते में अपना योगदान जमा करना आसान हो गया है। इस नई प्रणाली के तहत, एनपीएस सदस्य अपने योगदान को स्थानांतरित करने के लिए यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। वे क्यूआर कोड का उपयोग करके आसानी से एनपीएस खाते में पैसा जमा कर सकते हैं। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि एनपीएस सदस्यों के लिए योगदान प्रक्रिया को सरल और अधिक सुलभ बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
पैसे ट्रांसफर करने के अन्य तरीके
NPS निवेशकों के लिए योजना में पैसा जमा करने के लिए कई अन्य तरीके उपलब्ध हैं। आप एनपीएस की ईएनपीएस साइट पर जाकर ऑनलाइन अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस मोबाइल ऐप के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं।
योगदान करते समय ध्यान रखें कि डेबिट कार्ड के जरिए आप अधिकतम 2,000 रुपये का भुगतान कर सकते हैं। टियर 1 अकाउंट के लिए न्यूनतम 500 रुपये और टियर 2 अकाउंट के लिए 250 रुपये जमा किए जा सकते हैं।
सेवानिवृत्ति योजना के लिए सबसे अच्छा विकल्प
रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए NPS एक अच्छा विकल्प माना जाता है। यह पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण और केंद्र सरकार की देखरेख में सेवानिवृत्ति के लिए एक स्वैच्छिक और दीर्घकालिक निवेश योजना है। एनपीएस को 2004 में लागू किया गया था।
कौन निवेश कर सकता है?
NPS एक सरकारी निवेश योजना है। इससे पहले, यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए खुली थी। एनपीएस को 2009 से निजी कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। अनिवासी भारतीय भी इसके लिए पात्र हैं।
न्यूनतम निवेश सीमा
NPS में खाता खोलने के बाद 60 साल की उम्र तक या 20 साल की मैच्योरिटी अवधि तक योगदान करना होगा। इस योजना में न्यूनतम निवेश सीमा 6,000 रुपये है।
कर छूट
सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के अलावा NPS में किए गए निवेश पर 50,000 रुपये (इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80CCD1B) की छूट मिल सकती है। इससे आप हर साल किए जाने वाले निवेश पर इनकम टैक्स बचा सकेंगे। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन का लाभ भी मिलेगा।
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