NPS Calculator | क्या आपने भी नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश किया है? NPS स्कीम के सदस्यों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। केंद्र सरकार की लोकप्रिय पेंशन स्कीम एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम के सदस्यों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने योजना के निकासी नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे एनपीएस सदस्यों के लिए खाते से पैसा निकालना और अपनी जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा।
NPS सदस्य अब सिस्टेमॅटिक लंप सम विथड्रावल कर सकेंगे। इस बीच आइए समझते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या नियम बदल गए हैं और आपको कैसे फायदा होगा।
वर्तमान में नियम क्या हैं?
पेंशन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ने हाल में एक परिपत्र जारी कर कहा था कि मौजूदा निकासी नियमों के तहत NPS सदस्य 60 साल या 75 साल की उम्र तक अपना पैसा वार्षिकी के रूप में या एकबारगी निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि NPS सदस्यों को एकमुश्त राशि निकालनी होगी या इसे वार्षिक आधार पर निकालना होगा। इसलिए यदि वे वार्षिक आधार पर पैसा निकालते हैं, तो उन्हें हर बार विथड्रॉ रिक्वेस्ट सबमिट करना होगा।
NPS से पैसा निकालने के नियमों में होगा बदलाव
PFRDA विनियम, 2015 के नियमन तीन और नियम चार में संशोधन के अनुसार अब चरणबद्ध तरीके से ग्राहकों को व्यवस्थित निकासी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। ग्राहक अब 75 वर्ष की आयु तक मासिक, त्रैमासिक, छमाही या सालाना अपने पेंशन कोष का 60% तक निकाल सकते हैं। यानी जहां पहले उनके पास एकमुश्त राशि एक बार या साल में एक बार निकालने का विकल्प था, वहीं अब पेंशनभोगी अपनी सुविधा के अनुसार एकमुश्त निकासी की अवधि चुन सकते हैं।
SLW सुविधा सदस्यों को अपने NPS कॉर्पस के शेष के लिए चक्रवृद्धि लाभ प्राप्त करते हुए आवश्यकतानुसार एक निश्चित अवधि के लिए छोटी राशि निकालने की अनुमति देती है। साथ ही अगर PFRDA का नया प्रस्ताव लागू होता है तो यह NPS सदस्यों के लिए और आकर्षक हो सकता है।
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