
My Gratuity Money | सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के लिए एक ही कंपनी में काम करने के लिए ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। काम करने वाले लगभग सभी लोगों को यह पता होगा। हालांकि, बहुत कम कर्मचारियों को पता होगा कि एक नियम है जो कंपनी को उसी कंपनी में ग्रेच्युटी के लिए आवश्यक रोजगार की एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद भी आपको ग्रेच्युटी का भुगतान करने से इनकार करने की अनुमति देता है।
ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के तहत, 10 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली प्रत्येक कंपनी को अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान करना आवश्यक है।
यदि किसी कर्मचारी को उसके कदाचार के लिए कंपनी से बर्खास्त कर दिया जाता है या क्योंकि उसने सीयू0307 के बारे में जानकारी दी है, तो कंपनी उसे ग्रेच्युटी देने से इनकार कर सकती है। ग्रेच्युटी एक्ट में कहा गया है कि ‘अगर किसी कर्मचारी को जानबूझकर डिफॉल्ट या कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या लापरवाही बरतने के लिए निकाल दिया जाता है, तो कंपनी को ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नहीं करने या रोकने का अधिकार है जैसा कि संबंधित कर्मचारी ने किया है।
कंपनी के सीमित अधिकार
ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी सिर्फ एक कारण देकर किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी राशि को रोक सकती है। इस संबंध में ग्रेच्युटी अधिनियम में उचित प्रावधान किया गया है। इसमें साफ कहा गया है, ‘अगर कंपनी ने कर्मचारी की ग्रेच्युटी रोक दी है तो उसके लिए पहला वैध कारण बताया जाना चाहिए, और कंपनी द्वारा दावा किए गए नुकसान के बराबर ग्रेच्युटी की राशि रोक सकती है।
ग्रेच्युटी कानून वास्तव में क्या कहता है?
ग्रेच्युटी एक्ट की धारा 4(6)(बी)(ii) के अनुसार कर्मचारी का कोई भी आचरण जिससे कंपनी को नुकसान होता है, भले ही आचरण नैतिक आधार पर हो, ऐसे मामलों में कंपनी पहले कर्मचारी को नोटिस जारी करती है और उसका जवाब मांगती है, और उसके बाद ही ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
क्या कहता है दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने अपने फैसले में कहा था कि यदि किसी कर्मचारी ने अपने नैतिक या भौतिक कार्यों से कंपनी को नुकसान पहुंचाया है, तो कंपनी संबंधित नुकसान की भरपाई के लिए उसकी ग्रेच्युटी रोक सकती है। लेकिन ऐसे मामले में कंपनी को हुए नुकसान के हिसाब से ही ग्रेच्युटी की रकम रोकी जा सकती है, कोर्ट ने फैसले में साफ कर दिया है।
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