My EPF Money | नियोजित प्रत्येक कर्मचारी को भविष्य निधि बोर्ड द्वारा एक यूएएन नंबर दिया जाता है। यूएएन नंबर ईपीएफओ की वेबसाइट से पीएफ खाते के सभी विवरण प्रदान करता है। लेकिन बहुत से लोग अच्छी सैलरी और पदों के ऑफर मिलने के बाद नौकरी बदल लेते हैं। इसलिए यूएएन नंबर एक ही होने पर भी एक से ज्यादा ईपीएफ अकाउंट बनते हैं। इस ईपीएफ खाते का विलय करने की जरूरत है। नई कंपनी में चुने जाने पर कंपनी यूएएन नंबर मांगती है। कंपनी इस नंबर के जरिए नया अकाउंट बनाती है। सैलरी का एक हिस्सा पीएफ अकाउंट में क्रेडिट होने लगता है। लेकिन जब आपका नया ईपीएफ अकाउंट बनता है। फिर आप यूएएन नंबर के आधार पर पुराने खाते को मर्ज कर सकते हैं। इससे पुराने खाते से सारा पैसा नए खाते में जमा हो जाता है।
मर्ज करना क्यों आवश्यक है?
अगर दो या दो से ज्यादा ईपीएफ खाते हैं तो टैक्स के नजरिए से मर्ज होना जरूरी है। ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने पर पांच साल की लिमिट देखी जाती है। योगदान कब से शुरू हुआ है? अगर आप पांच साल से पहले पैसा निकालने का फैसला करते हैं तो आपको इस पर टैक्स देना होगा।
दो से अधिक EPF Account को कैसे लिंक करें?
* ईपीएफओ के सदस्य सेवा पोर्टल पर https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in जाए।
* ‘ऑनलाइन सेवा’ टैब के अंदर ‘एक सदस्य – एक ईपीएफ खाता (Transfer Request)’ विकल्प का चयन करें।
* आपकी व्यक्तिगत जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। यह आपकी वर्तमान कंपनी द्वारा बनाया गया एक नया खाता दिखाएगा।
* पुराने खाते को नए खाते से लिंक करते समय उसे पुरानी या नई कंपनी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। बेहतर होगा कि इसे किसी नई कंपनी से करा लें।
* अपनी पुरानी सदस्य आईडी, पुराना पीएफ खाता नंबर और पुराना यूएएन दर्ज करें और फिर ‘विवरण प्राप्त करें’ पर क्लिक करें।
* ‘गेट ओटीपी’ पर क्लिक करें। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। इसे वहां रखें और इसे जमा करें। आपका अनुरोध सबमिट किया जाएगा.
* अब आपके वर्तमान प्रभावशाली व्यक्ति को अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसके बाद पुराने और नए खातों का विलय हो जाएगा।
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