My EPF Money | शादी के लिए EPF का पैसा कितना और कब निकाल सकते है? जानिए नियम और शर्ते

My EPF Money

My EPF Money | कर्मचारी भविष्य निधि या EPFO में जमा फंड न केवल भविष्य निधि प्रदान करता है, बल्कि आपात स्थिति में वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इसका मतलब है कि आपको अपने PF खाते से आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है, जिससे आप कई कारणों से इसमें जमा पैसे से पैसा निकाल सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर अगर आप लोन चुकाना चाहते हैं तो इसके लिए आप PF से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन EPFO पीएफ से आंशिक निकासी को लेकर कई तरह के नियम लागू करता है। इसमें यह भी शामिल है कि आप किसी कारण से कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप भी PF से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको इसकी शर्तों की जानकारी होनी चाहिए।

किन कारणों से निकाला जा सकता है PF का पैसा?
PF सदस्य कार्यकाल पूरा होने पर आंशिक निकासी के लिए पात्र होते हैं। EPFO आपको घर बनाने, लोन चुकाने, कुछ बीमारियों का इलाज करने, खुद से या परिवार के किसी सदस्य से शादी करने, बच्चों की मैट्रिक के बाद की शिक्षा और सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर आंशिक निकासी की अनुमति देता है। इसके अलावा आप कुछ अन्य कारणों से भी पैसे निकाल सकते हैं। आप यहां क्लिक करके पूरी लिस्ट देख सकते हैं।

क्या आप एक ही कारण से एक से अधिक बार पैसे निकाल सकते हैं?
हालांकि EPFO कई कारणों से आंशिक निकासी की अनुमति देता है। लेकिन इसके लिए कई शर्तें हैं। आपको विभिन्न कारणों से केवल एक बार पैसा निकालने की अनुमति है। लेकिन कुछ मामलों में आपको एक से ज्यादा बार पैसे निकालने की सुविधा मिलती है।

यदि आप अपने, अपने भाई-बहनों, अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए पैसे निकालना चाहते हैं, तो आप शादी के उद्देश्य से तीन बार आंशिक पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चे की पोस्ट मैट्रिक की पढ़ाई के लिए तीन बार पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कर्मचारियों के ब्याज का 50% निकालने की अनुमति है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इन कामों के लिए पैसा तभी निकाल सकते हैं जब आपका PF अकाउंट 7 साल से खुला हो। यानी पीएफ अकाउंट के सात साल पूरे होने के बाद आप उनके लिए पैसे निकाल सकते हैं।

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News Title : My EPF Money Know Details as on 15 May 2023

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