My EPF Money | EPFO अपने सदस्यों को शादी के लिए पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत EPFO सब्सक्राइब्ड कर्मचारी अपने, अपने भाई-बहन, बेटे-बेटी की शादी के लिए अपने EPF खाते से एडवांस ले सकता है। शादी के लिए एडवांस पैसे निकालने की सबसे खास बात यह है कि सदस्य को इसे वापस नहीं करना पड़ता है।
शादी की अग्रिम शर्तें क्या हैं
* ईपीएफ अकाउंट से शादी की एडवांस राशि प्राप्त करने के लिए सदस्य को पीएफ फंड में 7 साल की सदस्यता पूरी करनी होगी।
* सदस्य के पीएफ खाते में ब्याज के साथ उसके योगदान की राशि 1,000 रुपये या उससे अधिक होनी चाहिए।
* सदस्य को शादी या पोस्ट मैट्रिक शिक्षा के लिए 3 बार से अधिक अग्रिम राशि नहीं लेनी चाहिए थी।
* अगर कोई सदस्य इन तीन शर्तों को पूरा करता है तो वह अपने पीएफ खाते से शादी की अग्रिम राशि ले सकता है। मैरिज एडवांस के तहत सदस्य अपने पीएफ खाते में ब्याज के साथ अपने योगदान का 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप में प्राप्त कर सकता है।
शादी के लिए भरना होगा एडवांस फॉर्म 31
ईपीएफ ग्राहकों को पीएफ अकाउंट से शादी के लिए एडवांस लेने के लिए फॉर्म 31 भरना होगा। आप इस फॉर्म को ईपीएफओ की वेबसाइट के साथ-साथ उमंग मोबाइल ऐप पर भी अपना आवश्यक विवरण दर्ज करके भर सकते हैं। फॉर्म 31 के साथ अग्रिम प्राप्त करने के लिए कोई प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
फॉर्म 31 भरते समय रहें सावधान
ध्यान रहे कि शादी के लिए पहले से फॉर्म 31 भरने में कोई गलती न हो। इसके अलावा आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना होगा कि फॉर्म में दी गई जानकारी पूरी तरह से सही हो। ऑटो-फिल के तहत आने वाले डेटा को चेक करना भी बहुत जरूरी है।
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