My EPF Money | अब EPF क्लेम रिजेक्शन की टेंशन नहीं, आपकी मेहनत की कमाई तुरंत खाते में जमा होगी, सरकार ने जारी किए निर्देश

My EPF Money

My EPF Money | आप EPF ऑनलाइन निकालने का दावा करते हैं। चार दिनों तक इंतजार करने के बाद, पता चला कि दावा खारिज कर दिया गया था। दावे को नकारने का कारण भी ज्ञात था, और दावा फिर से दायर किया गया था, लेकिन दावा एक और कारण से खारिज कर दिया गया था। कई पीएफ सदस्यों के साथ अक्सर ऐसा होता रहा है। ग्राहकों ने EPFO से शिकायत की लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ। शिकायतें अब शासन तक पहुंच गई हैं और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नया आदेश जारी किया गया है। वेतनभोगी लोगों के लिए अब EPF निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि क्लेम सेटलमेंट के नियमों में ढील दी गई है और अगर बार-बार क्लेम रिजेक्ट होता है तो अब ऐसा नहीं होगा।

अगर आप अगले कुछ दिनों में PF से पैसा निकालने की योजना बना रहे हैं तो आपको बड़ी राहत मिलेगी। अब बार-बार दावों के नकारे जाने का खतरा टल गया है। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ को निर्देश दिया है कि वह पीएफ क्लेम खारिज करते समय आवेदक को एक ही समय में सभी कमियों के बारे में बताए, ताकि क्लेम को दोबारा न करना पड़े और आवेदक को परेशानी से बचाया जा सके।

EPF दावे से इनकार नहीं किया जाएगा – My EPF Money
सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी EPF सदस्य अपने खाते के दावों पर तत्काल कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों को उनके दावे जल्दी मिल जाएं। श्रम मंत्रालय द्वारा ईपीएफओ को दिए गए निर्देशों के अनुसार, यदि आवेदक सदस्य का विवरण डेटा बेस में मेल खाता है, तो उनके दावों को अन्य कारणों से खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

EPFO सदस्यों को कर्मचारी के पेंशन फंड खाते में प्रति माह एक निश्चित राशि जमा करनी होती है, जिसे जरूरत पड़ने पर नियमों का पालन करते हुए किसी भी समय निकाला जा सकता है। लेकिन आवेदकों ने संचार मंत्रालय से शिकायत की थी कि उनके आवेदन बार-बार खारिज किए जा रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी करते हुए निर्देश दिया कि EPFO सदस्यों के दावों को एक से अधिक बार खारिज नहीं किया जाना चाहिए और दावों में निर्धारित समय से अधिक देरी नहीं होनी चाहिए।

EPF खाते से निकासी के नियम और शर्तें
EPFO के नियमों के मुताबिक पीएफ खाते में जमा रकम को आंशिक रूप से निकाला जा सकता है। अगर कर्मचारी लगातार दो महीने से ज्यादा समय से रिटायर्ड या बेरोजगार है तो पीएफ में जमा रकम निकाली जा सकती है। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन की किस्तों के मामलों में पीएफ राशि का एक हिस्सा भी निकाला जा सकता है। निजी क्षेत्र के शेयरधारकों को आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है।

सभी त्रुटियों को एक ही समय में समझा जाएगा।
सरकार की ओर से दिए गए नए नियमों के मुताबिक EPFO को अकाउंट से जुड़ी सभी त्रुटियों की जानकारी कर्मचारियों को एक ही समय पर देनी होगी, ताकि क्लेम बार-बार खारिज न हों। श्रम मंत्रालय को लंबे समय से शिकायतें मिल रही हैं कि EPFO दावों को खारिज करते समय ब्योरा नहीं देता है। दावे को सिर्फ एक लाइन में खारिज कर दिया जाता है। साथ ही, दावे को दूसरी बार खारिज किए जाने की संभावना है, ऐसे में खाताधारक एक बार में सभी दोषों को ठीक करने और दावा करने में सक्षम होगा। नतीजतन, दावा बार-बार खारिज नहीं किया जाएगा।

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News Title : My EPF Money claim will not be rejected Check Details on 16 April 2023

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