
Kisan Credit Card | किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को किसान लोन पोर्टल के माध्यम से बिना संपार्श्विक और सब्सिडी के साथ लोन मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, किसान अपने कृषि उद्देश्यों या अपनी जरूरतों के लिए बहुत सस्ती दरों पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। केसीसी से लोन रियायती ब्याज पर दिया जाता है। इस कार्ड के जरिए लोन लेने वाले और समय पर चुकाने वाले किसानों को विशेष छूट भी मिलती है।
किसान क्रेडिट कार्ड क्या है?
किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्किम भी लागू की गई है। अगर किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो वे इसके माध्यम से आसानी से लोन लेंगे। इस योजना की मदद से, किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक या कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को बिना किसी गारंटी के 1.6 लाख रुपये का लोन दिया जाता है. इसके जरिए किसान 3 साल में 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं.
इस कार्ड के माध्यम से किसान आवश्यकतानुसार लोन ले सकते हैं। इस किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता 5 साल की है। जिन किसानों के पास KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड है, उन्हें गांव के किसी साहूकार से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है।
किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान पांच साल में 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक लोन प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को 9% की दर से लोन मिलता है, लेकिन सरकार इस पर 2% सब्सिडी देती है. इस हिसाब से ब्याज दर 7% है। यदि किसान समय पर अपना लोन चुकाते हैं, तो उन्हें 3% की छूट दी जाती है। इस तरह लोन पर सिर्फ 4% ब्याज देना होता है।
क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें
* सबसे पहले https://pmkisan.gov.in/ इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
* किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन यहाँ डाउनलोड करें।
* इस आवेदन में आपको जमीन के दस्तावेज और फसल की जानकारी भरनी होगी।
* आपको यह भी बताना होगा कि क्या आपने किसी अन्य बैंक या अन्य शाखा से कोई अन्य या किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है।
* आवेदन भरने के बाद सबमिट करें।
* इसके बाद आपको संबंधित बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा।
दस्तावेज़
* मतदाता पहचान पत्र
* पैन कार्ड
* पासपोर्ट
* आधार कार्ड
* ड्राइवर का लाइसेंस
KCC के लिए कौन पात्र है?
* आवेदन करने वाले आवेदकों के नाम पर एक खेत होना चाहिए।
* किराएदार किसान, पार्ट फसल, किसान यदि स्वयं सहायता समूह हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं।
* जो किसान कृषि या पशुपालन करते हैं।
* मछुआरे जिनके पास पंजीकृत नाव या किसी अन्य प्रकार की मछली पकड़ने की नाव है
* जिनके पास मछली पकड़ने का आवश्यक लाइसेंस है।
* कुक्कुट पालन
* डेयरी व्यवसाय में किसान।
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