ITR Filing Tax Exemption | ITR फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने से पहले टैक्सेबल इनकम के बारे में जानना जरूरी है। यह है। सरकार टैक्सेबल इनकम पर जो छूट दे रही है, उसे जानकर काफी टैक्स बचाया जा सकता है। बच्चों के शिक्षा खर्च या उनके शिक्षा लोन के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर भी कर छूट उपलब्ध है।
शिक्षा खर्चों पर छूट
आप दो बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च के लिए धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। दो से अधिक बच्चे होने पर किन्हीं दो बच्चों के लिए इसका दावा किया जा सकता है। आप केवल पूर्णकालिक शिक्षा की लागत पर यह छूट ले सकते हैं। इसके अलावा यह छूट सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए है।
कर छूट
आप आयकर अधिनियम की धारा 80E के तहत शिक्षा लोन पर ब्याज पर कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह छूट तभी मिलेगी जब किसी महिला या उसके पति या बच्चों ने किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से उच्च शिक्षा के लिए लोन लिया हो। इस छूट का दावा उस वर्ष से किया जा सकता है जिस वर्ष से लोन पुनर्भुगतान शुरू होता है और अगले 7 वर्षों तक या लोन चुकाने तक, जो भी पहले हो, इसका लाभ उठाया जा सकता है।
कर छूट की सीमा
यदि आपके 2 बच्चे हैं और आपने आप दोनों के लिए शैक्षिक लोन लिया है, तो आप दोनों लोन के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर धारा 80E के तहत कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अधिकतम कर छूट की कोई सीमा नहीं है।
उदाहरण से समझें
मान लीजिए कि आपने पहले ही अपनी बेटी के लिए शिक्षा लोन ले रखा है और आप उस पर वार्षिक ब्याज पर कर छूट का लाभ उठा रहे हैं। अब अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशनल लोन ले रहे हैं तो इस पर भी टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने आप दोनों के लिए 10 फीसदी ब्याज पर 5-5 लाख रुपये का लोन लिया है तो 10 लाख रुपये का सालाना ब्याज 1 लाख रुपये है। पूरे 1 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 1 लाख रुपये कम हो जाएगी।
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