ITR Filing | ITR में गलत जानकारी देने वालों की अब खैर नहीं, एक्शन मोड में आयकर विभाग

ITR Filing

ITR Filing | देश के लाखों करदाताओं के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है। आप 1 अप्रैल यानी नए वित्त वर्ष से नया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर सकते हैं। नए साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इस तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आपको पेनल्टी देनी होगी। साथ ही अगर आप गलत जानकारी दे रहे हैं या टैक्स बचाने के लिए गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आप आयकर विभाग की नजरों से बच नहीं सकते।

आयकर विभाग की नजर 
आयकर विभाग अब महंगे फ्लैट और मकान खरीदने वालों, विदेश यात्रा करने वालों और महंगी गाड़ियां खरीदने वालों पर नजर रख रहा है। आयकर विभाग के संज्ञान में आया है कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेश यात्रा करते हैं, महंगे फ्लैट और वाहन खरीदते हैं, लेकिन आयकर में अपनी आय रिपोर्ट कम करके करों की चोरी करते हैं। ऐसे में उनके द्वारा दी गई आय और खरीदे गए महंगे फ्लैटों और वाहनों पर हुए खर्च का ब्योरा सबसे पहले मिलान किया जाएगा। अगर कुछ भी गलत या अनियमित पाया जाता है, तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी, नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस का जवाब देने के बाद अंतिम कार्रवाई की जाएगी।

प्रत्यक्ष कर संकलन (ITR Filing)
सीबीडीटी के एक अधिकारी के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष कर संकलन का लक्ष्य इस बार 16 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। इसलिए मौजूदा उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 10 जनवरी तक कुल प्रत्यक्ष कर संकलन 14.71 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। रिफंड जारी होने के बाद कर संकलन 12.31 लाख करोड़ रुपये रहा। ऐसे में चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संकलन का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं लग रहा है। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 15 से 20% की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। यानी अगले वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए 19 लाख करोड़ रुपये बचेंगे।

टैक्स चोरी की जांच
सीबीटीडी के एक अधिकारी ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संकलन बढ़ाने के लिए कर चोरी पर अंकुश लगाने के साथ करदाताओं की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को लागू किया जाएगा। इस अभियान के तहत यह जांचा जाएगा कि महंगे वाहन और फ्लैट-हाउस खरीदने वालों या विदेश यात्रा करने वालों ने कितना इनकम टैक्स भरा है। ऐसे लोग टैक्स देते हैं या नहीं, साथ ही किसी भी तरह से टैक्स चोरी, ऐसे हर पहलू की जांच की जाएगी। यानी ज्यादा खर्च करने वाले कम इनकम दिखाकर कम टैक्स नहीं दे पाएंगे। इसके बाद उन्हें सही आय दिखानी होगी और सही कर का भुगतान करना होगा।

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News Title: ITR Filing evastion case check details on 18 February 2023.

 

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