ITR Filing | आईटीआर फाइल करने की जल्दबाजी में न करें ये गलती, आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

ITR Filing Last Date

ITR Filing | इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर लोगों में काफी जागरूकता आई है। इसलिए लोगों ने पहले से ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना शुरू कर दिया है। यह अच्छी बात है कि 31 जुलाई की आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। हालांकि, अपना आईटीआर जल्दी फाइल करने की हड़बड़ी में, आप अनजाने में कुछ गलत कर सकते हैं। यह बाद में आयकर नोटिस के रूप में आपका तनाव बढ़ा सकता है।

15 जून तक प्रतीक्षा करें
टैक्स एडवाइजर सीए बलवंत जैन के मुताबिक अगर आपने 15 जून से पहले रिटर्न फाइल किया है तो आपको नोटिस भी मिल सकता है। यह नोटिस आपके द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न और विभाग द्वारा आपको जारी वार्षिक सूचना रिटर्न के बीच 15 जून के बाद किसी भी विसंगति के मामले में आएगा। इसलिए नोटिस आने से पहले थोड़ा इंतजार करना सबसे अच्छा है। सबसे पहले, आप अपने सभी दस्तावेज एकत्र करते हैं। अपने दस्तावेजों के साथ AIS में आपके द्वारा किए गए सभी वित्तीय लेनदेन की डिटेल्स क्रॉसचेक करें।

इन बातों का रखें ध्यान
सीए राजेश व्यास के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिटेल्स को ध्यान में रखें। क्योंकि विभाग खुद ही आपकी सारी डिटेल AIS में पब्लिश करेगा। यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी गणना और आयकर विभाग के खाते के बीच कोई विसंगति न हो।

AIS में नई सुविधा
आयकर विभाग ने कहा कि उसने वार्षिक सूचना विवरण में कुछ नए फीचर जोड़े हैं। इसके जरिए करदाताओं को सूचनाओं की पुष्टि की प्रक्रिया की स्थिति विभिन्न सूचना स्रोतों से प्राप्त वित्तीय आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। यह करदाताओं के बड़ी संख्या में वित्तीय लेनदेन का विवरण प्रदान करता है। करदाताओं को AIS प्रणाली में देखे जाने वाले प्रत्येक लेनदेन पर प्रतिक्रिया देने की अनुमति है। झूठी रिपोर्ट के मामले में, यह स्वचालित रूप से सत्यापन के लिए स्रोत को भेजा जाता है। CBDT ने एक बयान में कहा कि नई प्रणाली से करदाताओं के लिए पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : ITR Filing 28 May 2024.

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