ITR Filing | आखरी मौका! 31 मार्च से पहले इन योजनाओं में करे निवेश, होगी बड़ी टैक्स बचत

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ITR Filing | टैक्स बचत के लिए केवल 10 दिन बचे हैं। यदि आपको इस वित्तीय वर्ष के लिए कर बचत करनी है, तो आपको यह काम 31 मार्च तक करना होगा। हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आयकर की पुरानी विधियों से ही कर बचत का लाभ होता है। यदि आप पुरानी व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं, तो आप 31 मार्च तक आवश्यक टैक्स बचत के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं।

धारा 80C के तहत कर बचत
आयकर कानून, 1961 के तहत विशिष्ट निवेश विकल्पों में निवेश करके कटौती का दावा किया जा सकता है। इसमें ईएलएसएस, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, जीवन बीमा पॉलिसी, बैंकों की कर बचत एफडी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी कटौती का दावा किया जा सकता है। यह ध्यान में रखना होगा कि इन निवेश विकल्पों में निवेश के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आपने अभी तक कर बचत निवेश नहीं किया है तो आप 31 मार्च तक यह कर सकते हैं। लेकिन, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आपको सिर्फ कर बचाने के लिए निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। निवेश ऐसा होना चाहिए कि वह आपको आपकी आर्थिक लक्ष्यों को पाने में मदद करे। उदाहरण के लिए, आप म्यूचुअल फंड की कर बचत योजना यानी ईएलएसएस में निवेश करके कर बचा सकते हैं और लंबी अवधि में एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। यह फंड आपके बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी या आपकी सेवानिवृत्ति के बाद के खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

NPS में निवेश
अगर आप निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आप अपनी मूल वेतन के 10% (अधिक महंगाई भत्ता) एनपीएस में योगदान देकर धारा 80CCD(1) के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। इसकी सीमा धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की सीमा जितनी होगी। इसके अलावा, कर्मचारी एनपीएस में 50,000 रुपये के अतिरिक्त योगदान पर धारा 80CCD(1B) के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। आप कॉर्पोरेट एनपीएस का हिस्सा भी बन सकते हैं। लेकिन, यह तभी होगा जब आपके मालिक ने आपको यह सुविधा दी हो।

धारा 80D के तहत
कटौती अगर हेल्थ पॉलिसी खरीदी नहीं है, तो आप इसे 31 मार्च से पहले खरीद सकते हैं। आप इसके प्रीमियम पर कटौती का दावा कर सकते हैं। यह आपके कर दायित्व को कम करेगा। आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत कोई व्यक्ति अपने लिए और अपने परिवार के लिए (पत्नी और दो बच्चों) स्वास्थ्य पॉलिसी खरीदकर प्रीमियम पर कटौती का दावा कर सकता है। यदि आपकी आयु 60 वर्ष से कम है, तो प्रीमियम पर 25,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है.

यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, तो आप प्रीमियम पर 50,000 रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य पॉलिसी खरीदकर प्रीमियम पर छूट का दावा भी कर सकते हैं। यदि माता-पिता की उम्र 60 वर्ष से अधिक है, तो 50,000 रुपये की छूट का दावा किया जा सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.

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