ITR Filing 2023 | इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ना करे ये गलतियां, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी

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ITR Filing 2023 | देश भर में लाखों करदाता वर्तमान में पिछले साल के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है और अगर आप इस डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

ऐसे में इस जरूरी काम को समय से पहले पूरा करना आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो उसे वेरिफाई करना भी बेहद जरूरी है। यदि आप अपने आयकर को सत्यापित नहीं करते हैं, तो आपका ITR दाखिल करना बेकार होगा क्योंकि इसे अवैध माना जाएगा।

किसी भी वित्त वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी स्टेप फॉर्म जमा करना नहीं बल्कि उसे वेरिफाई करना होता है। इसलिए अगर आपने अभी-अभी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और अभी तक उसे वेरिफाई नहीं किया है तो समय पर काम पूरा कर लें।

आयकर रिटर्न के वेरिफिकेशन की अवधि
इससे पहले आयकरदाता ऑनलाइन ITR फाइल करने के 120 दिन तक ITR वेरिफाई कर सकते थे, लेकिन पिछले साल CBDT ने इस डेडलाइन को घटाकर 30 दिन कर दिया था। अब आपको रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के भीतर अपना ITR वेरिफाई करना होगा। यह नियम पिछले साल अगस्त 2022 में लागू हुआ था, जिसमें CBDT ने नोटिफिकेशन भी जारी किया था।

इलेक्ट्रॉनिक ITR दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर फॉर्म ITR-V दाखिल किया जाना चाहिए। यदि इस अवधि के बाद ITR-V दाखिल किया जाता है, तो इस फॉर्म को अमान्य माना जाएगा कि इसे कभी दाखिल नहीं किया गया है। इसके बाद आयकरदाता को फिर से रिटर्न दाखिल करना होगा और फिर 30 दिनों की अवधि के भीतर ITR-V दाखिल करना होगा।

वेरिफिकेशन के बिना ITR अमान्य
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई करना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ITR अमान्य माना जाएगा और आपको नए सिरे से रिटर्न फाइल करना होगा और निर्धारित अवधि के लिए इसे वेरिफाई करना होगा। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई नहीं करते हैं तो आपको आपका टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।

इस बीच, यदि कोई व्यक्ति निर्धारित तिथि से पहले अपने आयकर रिटर्न को वेरिफाई करने में विफल रहता है, तो वह देरी का हवाला देते हुए विभाग से अपने ITR को वेरिफाई करने का अनुरोध कर सकता है। यदि यह अनुरोध स्वीकृत हो जाता है, तो व्यक्ति रिटर्न को वेरिफाई कर सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे वेरिफाई करें?
ITR को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से वेरिफाई किया जा सकता है। ITR वेरिफिकेशन के कुल छह प्रकार होते हैं, जिनमें से पांच ऑनलाइन और एक ऑफलाइन होता है। आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एटीएम और नेटबैंकिंग पर मिले OTP की मदद से अपने ITR को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं। ITR वेरिफिकेशन ITR-V फॉर्म की हस्ताक्षरित कॉपी डाक से आयकर विभाग को भेजकर भी किया जा सकता है।

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News Title : ITR Filing 2023 Know Details as on 07 July 2023

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