ITR Filing 2023-24 | नौकरीपेशा लोगों को फॉर्म-16 प्राप्त हुआ है तो इन डिटेल्स को चेक कर लें, नहीं तो नुकसान हो सकता है

ITR Filing 2023-24

ITR Filing 2023-24 | नए वित्त वर्ष में करदाताओं को एक बार फिर आयकर रिटर्न दाखिल करना शुरू करना होगा। हर कामकाजी व्यक्ति को समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। इसलिए आपको डेडलाइन से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, ताकि कोई पेनाल्टी न लगे। इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई 2023 है और आखिरी दिन पोर्टल पर लोड ज्यादा होने की वजह से सर्वर डाउन हो सकता है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द रिटर्न फाइल करना चाहिए।

हालांकि आईटीआर फाइल करते समय आपको कई बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कोई गलत सूचना न हो। कोई गलत सूचना आपको परेशानी में डाल सकती है। समझें कि आईटीआर फाइल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

फॉर्म -16
नौकरीपेशा व्यक्ति जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर सकते हैं। कई कंपनियों ने फॉर्म-16 जारी किया है, जो करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर्म-16 में आपके टैक्स डिडक्शन से जुड़ी जानकारी होती है, जिसमें TDS या TCS की जानकारी होती है। इसमें भत्तों और कर कटौती के साथ अर्जित आय का विवरण दिया गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि फॉर्म-16 आईटीआर दाखिल करने का शुरुआती बिंदु है।

फॉर्म -16 के हिस्से
आपको फॉर्म 16 में दो भाग मिलेंगे – जिसे भाग A और भाग B कहा जाता है। भाग A आपकी आय और महीने के लिए काटे गए करों का विवरण देता है। फॉर्म-16 के पार्ट B में कंपनी द्वारा भुगतान की गई सैलरी और आय के अन्य स्रोतों और उस पर काटे गए टैक्स के बारे में जानकारी दी गई है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई गलत सूचना न हो। आईटीआर फाइल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी जानकारी असंगत न हो।

फॉर्म 16 में क्या चेक करें?
* पहले चेक करें कि फॉर्म में बताए गए TAN और PAN नंबर सही हैं या नहीं।
* चेक करें कि आपकी सैलरी स्लिप पर आपकी सैलरी पर टैक्स डिडक्शन की जानकारी फॉर्म में दी गई जानकारी से मेल खाती है।
* आपको यह भी चेक करना चाहिए कि फॉर्म-16 पर हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसी कई चीजों की जानकारी दी गई है या नहीं।
* यदि आपने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, तो आपको जीवन बीमा प्रीमियम, PF, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम आदि पर कर कटौती का लाभ नहीं मिलेगा।
* फॉर्म-16 में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सा कर विकल्प चुना गया है।

एकाधिक फॉर्म -16
अगर आपके पास एक से ज्यादा फॉर्म-16 हैं तो आपको उन्हें उनकी सारी इनकम की जानकारी देनी होगी। उसके बाद ही लागू स्लैब दर के अनुसार कर की गणना की जाती है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title: ITR Filing 2023-24 details on 21 June 2023.

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