ITR Filing | भले ही वह वेतनभोगी वर्ग हो या गैर-वेतनभोगी वर्ग… मार्च के महीने में हर कोई ऐसी निवेश विकल्पों के बारे में चिंतित रहता है जिसमें उन्हें निवेश पर अधिकतम कर छूट मिल सके। मार्च की समाप्ति अब निकट है और जल्द ही नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा और इसके पहले वेतनभोगियों को कर बचाने के लिए कुछ उपाय या निवेश करना चाहिए ताकि उनकी आय से एक पैसा भी कर नहीं काटा जाए और सारी कमाई उनके हाथ में आए।
कर विशेषज्ञों के अनुसार आयकर धारा 80C के तहत कर बचत विकल्पों में ELSS एक अच्छा विकल्प है। साथ ही कर बोझ को कम करने के लिए धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये बचाने के अलावा 80D (स्वास्थ्य बीमा) और 80सीसीडी के तहत NPS का भी लाभ उठाया जा सकता है.
दीर्घकाल में ELSS निवेश का फायदाः
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में आप 50,000 रुपये के निवेश पर अतिरिक्त कर छूट का दावा कर सकते हैं। NPS, ELSS, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और LIC जैसी विभिन्न कर बचत योजनाओं में सबसे अच्छे विकल्पों पर विचार करते समय ELSS को सबसे लाभदायक माना जाता है। इसके दो कारण हैं। पहले यह है कि ELSS निवेश सीधे शेयर बाजार से जुड़ा होता है और ऐतिहासिक रूप से हर साल लगभग 11 से 12 प्रतिशत का दीर्घकालिक रिटर्न दिया है। और दूसरा यह है कि ELSS के तहत ‘लॉक-इन अवधि’ केवल तीन वर्ष की होती है, यानी आप तीन वर्ष बाद अपना धन निकाल सकते हैं।
किस प्रकार के निवेश पर कितनी लॉक-इन है?
80C के तहत निवेशों में ELSS, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC, जीवन बीमा इत्यादि शामिल हैं। NPS धारा 80CCD के अंतर्गत आता है जबकि PPF का ‘लॉक इन पीरियड’ 15 वर्ष और NSC का ‘लॉक-इन’ पीरियड पांच वर्ष होता है। इसके अलावा, सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत लॉक-इन अवधि तब तक होती है जब तक लड़की 18 वर्ष की न हो जाए और LIC मैच्योर होने तक होती है.
NPS में निवेश
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली विशेषकर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यदि आप अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% तक की राशि NPS में निवेश करते हैं तो आपको धारा 80CCD(1) के तहत कर छूट मिल सकती है। इसके अलावा, आप निवेश पर अतिरिक्त 50,000 रुपये देकर 80CCD(1B) के तहत छूट का दावा कर सकते हैं।
नई कर प्रणाली के तहत नियोक्ता द्वारा आपके मूल वेतन के 14% तक का योगदान कर मुक्त हो सकता है। इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए इस सुविधा को लागू करने के लिए अपने नियोक्ता से बात करें।
नियोक्ता की मदद से टैक्स बचाएँ कई नियोक्ता कर्मचारियों को टैक्स बचाने के लिए नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के पहले ही वेतन की संरचना में बदलाव करने का अवसर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने बॉस से व्यक्तिगत और आधिकारिक उपयोग के लिए कार ली है, तो आप उस पर होने वाले खर्च पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इस बारे में आप अपने ऑफिस से और जानकारी ले सकते हैं।
इसके अलावा, यदि आपका CTC 20 लाख रुपये तक है, तो आप अपने नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले कर मुक्त सुविधाओं और भत्तों का लाभ लेकर अधिकतम टैक्स बचत कर सकते हैं.
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.
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