ITR Filing | अगर आपकी सैलरी से टीडीएस काटा जाता है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के नीचे आती है या आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो ध्यान दें कि टैक्सपेयर्स के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। आईटीआर फाइल करने के लिए पिछले कुछ दिनों के साथ, करदाता आईटीआर दाखिल करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जिससे जल्दबाजी में कुछ गलतियां होने की संभावना है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को आखिरी समय में भागदौड़ करने के बजाय आज ही अपना आईटीआर फाइल करके आराम करना चाहिए।
आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख
हर साल की तरह इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए, यदि आप बिना किसी दंड का भुगतान किए आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं, तो आपको इसे 31 जुलाई, 2024 तक पूरा करना चाहिए, अन्यथा आपका नुकसान निश्चित है। टैक्सपेयर्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि अतीत में कई बार देखा गया है कि आईटीआर फाइलिंग के आखिरी समय में आयकर वेबसाइट पर कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए अंतिम समय की समस्याओं से बचने के लिए, आपका आयकर रिटर्न समय सीमा से पहले दाखिल किया जाना चाहिए।
टैक्सपेयर्स को हो सकता है नुकसान
अगर आपने 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। इसमें जुर्माने से लेकर रिफंड तक सब कुछ शामिल है
* अगर आखिरी दिन इनकम टैक्स वेबसाइट पर किसी तरह की परेशानी आती है तो आपका रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगा जिसके बाद रिटर्न फाइल करने के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
* टैक्सपेयर्स अगर 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करते हैं तो उन्हें लेट फीस देनी होगी। अगर आपकी टैक्स इनकम 5 लाख रुपये की टैक्स छूट सीमा के भीतर है, तो आपको 1,000 रुपये का लेट फीस देना होगा और इससे ऊपर के मामलों में आपको 5,000 रुपये का लेट फीस देना होगा।
* इसके अलावा अगर आपने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको आखिरी तारीख के बाद बकाया टैक्स पर ब्याज और जुर्माना देना होगा।
* वहीं, डेडलाइन से पहले आईटीआर फाइल करने का बड़ा फायदा यह है कि आपको सरकार की तरफ से समय पर रिटर्न मिल जाएगा।
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