ITR E-Verification | आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। यदि आपने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है, तो अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है। यदि यह काम नहीं करता है, तो आपके द्वारा फाइल किया जाने वाला आईटीआर अर्थहीन हो जाएगा। आईटीआर फाइल करने में वेरिफिकेशन आखिरी स्टेप होता है। अगर आपका आईटीआर वेरिफाइड नहीं है तो आपका आईटीआर अधूरा माना जाता है।
इतना अवधि
आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को अब 30 दिनों के अंदर आईटीआर में दी गई सभी जानकारियों और डिटेल्स को वेरिफाई करना होगा। वित्त वर्ष 2021 तक आईटीआर वेरिफाई करने की सीमा 120 दिन यानी 4 महीने थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 30 दिन या एक महीने कर दिया गया है।
आईटीआर होगा अमान्य
अगर टैक्सपेयर्स आईटीआर वेरिफाई नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे अमान्य घोषित कर देगा और आपकी आईटीआर फाइलिंग बेकार हो जाएगी। इसलिए आईटीआर में दी गई सभी जानकारियों को अगस्त महीने में वेरिफाई करना अनिवार्य है।
ऑनलाइन विकल्प
आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा से अधिक समय तक देर से आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने की तारीख से अगले 30 दिनों के भीतर सत्यापन करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं को आईटीआर सत्यापित करने के लिए एक ऑनलाइन विकल्प दिया है।
सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया
* सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल Incometax.gov.in पर जाकर लॉग इन करें.
* इसके बाद आपको टॉप पेज पर ई-फाइल का ऑप्शन मिलेगा.
* यहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन में जाकर ई-वेरिफाई रिटर्न सेलेक्ट करना होगा.
* इसके बाद आपको आपके द्वारा फाइल किया गया रिटर्न दिखाई देगा।
* फिर ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें और आधार ओटीपी का उपयोग करके वेरिफी रिटर्न विकल्प का चयन करें।
* ऐसा करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसके जरिए आप वेरिफाई कर सकते हैं।
* इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर इस वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करने पर आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा।
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