Instant Cash Loan | भारतीय रिजर्व बैंक ने कैश लोन लिमिट को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। पत्र में आरबीआई ने नॉन-फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनियों यानी NBFC संस्थानों से कैश लोन लिमिट को लेकर नियमों का पालन करने को कहा है। आरबीआई ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निर्देश जारी किया है कि वे किसी भी ग्राहक को 20,000 रुपये से अधिक का नकद कर्ज न दें। आयकर कानून, 1961 की धारा 269SS के तहत कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपये से ज्यादा कैश लोन नहीं ले सकता है।
RBI ने NBFC संस्थाओं को निर्देश दिए
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई अब इनकम टैक्स एक्ट में इस नियम को और कड़ा करने के लिए कदम उठा रहा है ताकि एनबीएफसी कंपनियों को रिस्क न लेना पड़े और नियमों की अनदेखी न हो। RBI ने NBFC फर्म IIFL फाइनेंस के खिलाफ कई उल्लंघनों के आरोपों के मद्देनजर नए निर्देश जारी किए हैं। उपरोक्त रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ कंपनियों ने कानून द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नकद में लोन दिया और जमा किया है।
नकद लोन पर आरबीआई की सीमा
आरबीआई ने NBFC संस्थानों को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी है और नियमों के मुताबिक किसी भी ग्राहक को 20,000 रुपये से ज्यादा का कैश लोन नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में किसी भी एनबीएफसी को 20,000 रुपये से ज्यादा कैश पेमेंट करने की सलाह नहीं दी जाती है।
पिछले कुछ दिनों में आरबीआई ने केंद्रीय बैंक के नियमों की अनदेखी करने वाली कई NBFC कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस बीच ज्यादा कैश लोन देने के नियम का भी उल्लंघन हुआ, जिसके चलते आरबीआई ने NBFC को नियमों की याद दिलाते हुए ऐसे निर्देश दिए ताकि लापरवाही और नियमों की अनदेखी को रोका जा सके।
IIFL फाइनेंस के खिलाफ कार्रवाई
केंद्रीय बैंक ने IIFL फाइनेंस को प्रमुख प्रबंधन खामियों के कारण नए ग्राहकों के लिए अपने गोल्ड लोन परिचालन को तुरंत बंद करने का आदेश दिया था। IIFL फाइनेंस के कारोबार में गोल्ड लोन ऑपरेशन का एक तिहाई महत्वपूर्ण योगदान है। वित्त कंपनी ने सोने की शुद्धता और वजन की अपर्याप्त जांच, बहुत अधिक नकदी के साथ उधार देने, मानक नीलामी प्रक्रिया से विचलन और उपभोक्ता खातों पर शुल्क में पारदर्शिता की कमी जैसे नियमों की अनदेखी की, जिसके कारण आरबीआई द्वारा इसकी फटकार लगाई गई।
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