Income Tax Return | आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 तय की है। इस संबंध में आयकर विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन ITR-3 फॉर्म जारी कर दिया है। इससे पहले आयकर विभाग ने ITR-1, ITR-2 और ITR-4 ऑनलाइन फॉर्म जारी किए थे। ITRमें कुल 7 फॉर्म होते हैं।
ITR फॉर्म 3 किसके लिए?
ITR-3 फॉर्म का इस्तेमाल कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार कर सकता है, जिसकी आय कारोबार या कारोबार में मुनाफे से होती है। इसके अलावा, ITR फॉर्म 3 उनके लिए है ,जो ITR -1, ITR -2 या ITR -4 फाइल करने के लिए पात्र नहीं है।
ITR फॉर्म 3 को तीन तरीकों से भरा जा सकता है
* आप इस फॉर्म को डिजिटल हस्ताक्षर के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर सकते हैं।
* आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के तहत ITR-3 फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डेटा देकर इस फॉर्म को दर्ज कर सकते हैं.
* आप फॉर्म ITR-3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा फाइल कर सकते हैं, फॉर्म आईटीआर-वी में रिटर्न वेरिफिकेशन को आयकर कार्यालय में मेल द्वारा जमा कर सकते हैं।
देरी के लिए जुर्माना
वित्त वर्ष 2023 के लिए सभी करदाताओं को 31 जुलाई, 2023 तक ITR दाखिल करना अनिवार्य है। अगर आप इस तारीख तक अपना ITR फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
फॉर्म 16 कौन देता है?
ITR फाइल करने के लिए आपके पास फॉर्म 16 होना जरूरी है। इसलिए यदि आपने अभी तक फॉर्म 16 नहीं लिया है, तो तुरंत कंपनी से फॉर्म लें। आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, उसकी तरफ से आपको फॉर्म 16 दिया जाएगा। इस रूप के दो भाग हैं। भाग A और भाग B में नियोक्ता द्वारा काटा गया कुल कर होता है, जबकि भाग बी में वित्तीय वर्ष में कर्मचारी को भुगतान किए गए कुल वेतन और अन्य भत्ते होते हैं।
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